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श्रीकृष्ण जन्मस्थान प्रकरण: बेगम साहिबा मस्जिद की अमीन रिपोर्ट का निर्णय टला, इस तारीख को होगी सुनवाई
Fri, 26 May 2023 12:03 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Fri, 26 May 2023 12:03 AM IST
सार
पक्षकार महेन्द्र प्रताप सिंह के मुताबिक वर्ष 1670 में औरंगजेब ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर मौजूद राजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनवाए गए मंदिर का विध्वंस किया था। इसमें मौजूद राम-राम और बैच्छोर के नाम से जाने जाने वाले मूल विग्रहों को आगरा ले गया और बेगम साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों में दबा दिया।
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- फोटो : istock
विस्तार
श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर स्थित ठाकुर केशवराय मंदिर के श्रीविग्रहों को कथित तौर पर आगरा की बेगम साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों में दबाने संबंधी वाद में बृहस्पतिवार को निर्णय नहीं हो सका। वादी पक्ष ने मस्जिद के अमीन रिपोर्ट की मांग की थी। सुनवाई के दौरान ईदगाह की इंतजामिया कमेटी ने प्रार्थना पत्र देकर कहा कि इस मामले में उन्हें प्रतिवादी बनाया जाए। इस पर गौर करते हुए अदालत ने अगली सुनवाई के लिए छह जुलाई की तारीख दे दी। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत को बृहस्पतिवार को अधिवक्ता महेन्द्र प्रताप सिंह के इस वाद में अमीन रिपोर्ट संबंधी निर्णय देना था।
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इस मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन नीरज गोंड की अदालत निर्णय के लिए 25 मई की तारीख दी थी, परंतु इंतजामिया कमेटी के प्रतिवादी बनने संबंधी प्रार्थना पत्र के बाद इस निर्णय को रोक दिया गया है। ईदगाह के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि अदालत में उन्होंने खुद को प्रतिवादी बनाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। वहीं पक्षकार एडवोकेट महेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि अब इस केस में अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी।
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ये किया गया दावा
पक्षकार महेन्द्र प्रताप सिंह ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर दावा किया था कि औरंगजेब ने राजा वीर बुंदेला द्वारा तैयार कराए गए मंदिर का न केवल विध्वंस किया बल्कि उसमें मौजूद ठाकुर केशवराय के श्रीविग्रहों को आगरा की बेगम साहिबा मंस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबवा दिया। इस वाद में उन्होंने पुरातात्विक विभाग के अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया है। पक्षकार द्वारा मांग की गई थी कि अदालत मस्जिद की अमीन रिपोर्ट के आदेश जारी करें।
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