फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Sentenced to ten years to husband

दहेज हत्या में पति को दस साल की सजा

Tue, 16 Feb 2016 02:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Updated Tue, 16 Feb 2016 02:00 AM IST
विज्ञापन
Sentenced to ten years to husband
आगरा। जिला जज राजीव लोचन मेहरोत्रा ने थाना खंदौली क्षेत्र के दहेज हत्या के मामले में मृतका के पति को दोषी पाते हुए दस साल की सजा सुनाई है। तीन अन्य को सात साल की सजा सुनाई।
विज्ञापन

अशोक कुमार की भतीजी बबीता की शादी खंदौली निवासी धर्मेंद्र के साथ हुई थी। ससुराल में बबीता को स्कार्पियो की मांग के लिए परेशान किया जाता था। 24 दिसंबर, 2012 को सूचना मिली कि ससुरालीजनोें ने बबीता की हत्या कर दी। उसका शव फंदे पर लटका हुआ था। मामले मेें थाना खंदौली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिला जज ने धर्मेंद्र को दोषी पाते हुए दस साल के कारावास की सजा सुनाई, जबकि मृतका की सास योगेश कुमारी, ननद अर्चना और देवर संदीप को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता शिशुपाल यादव ने अभियोजन की पैरवी करते हुए आजीवन कारावास की मांग की।
विज्ञापन

किशोरी के अपहरण में तीन को छह साल की सजा
आगरा। फास्ट ट्रैक कोर्ट जज सुनील कुमार मिश्र ने थाना एत्माद्दौला क्षेत्र में किशोरी के अपहरण के आरोपी रानू हुसैन, शानू और बल्लू (निवासी रसूलपुर, फीरोजाबाद) को दोषी पाते हुए छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सात सितंबर, 2008 को वादी की बेटी का अपहरण कर लिया गया था। एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी ने अभियोजन की पैरवी की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed