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बांकेबिहारी हास्पिटल का अल्ट्रासाउंड सेंटर सील

Thu, 13 Apr 2017 12:51 AM IST
बांकेबिहारी हास्पिटल का अल्ट्रासाउंड सेंटर सील
बांकेबिहारी हास्पिटल का अल्ट्रासाउंड सेंटर सील Updated Thu, 13 Apr 2017 12:51 AM IST
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बांकेबिहारी हास्पिटल का अल्ट्रासाउंड सेंटर सील - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
डा. विद्या गुप्ता के सेंटर पर राजस्थान पुलिस की कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन को अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच की सुध आई। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नुनिहाई स्थित बांकेबिहारी हास्पिटल में छापा मारा। ये हास्पिटल डा. विद्या के पति डा. उमाकांत गुप्ता का है। यहां अनियमितताएं मिलीं, पीसीपीएनडीटी एक्ट का पालन न होने पर सेंटर सील कर दिया। ब्लैंक फार्म, फिल्म समेत तमाम रिकार्ड जब्त किए हैं।
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ये हास्पिटल हाल ही में भ्रूण लिंग जांच करते हुए राजस्थान पुलिस के हत्थे चढ़ी डा. विद्या गुप्ता के पति डा. उमाकांत गुप्ता का है। यहां सेंटर के लाइसेंस से पहले ही मशीन खरीदने का बिल मिला। सेंटर का 2008, जनवरी में लाइसेंस रिन्यू हुआ, जबकि मशीन एक महीने पहले दिसंबर में खरीदी गई, जबकि नियमानुसार लाइसेंस के बाद मशीन खरीदी जानी चाहिए। कई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की फिल्म मिली हैं, ये किस मरीज की हैं, किस डाक्टर ने अल्ट्रासाउंड के लिए लिखा ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। सबसे चौंकाने वाली बात रही कि यहां से डा. विद्या के नाम से साइन किए गए ब्लैंक फार्म मिले। एसीएम द्वितीय एपी सिंह ने बताया कि अल्ट्रासाउंड सेंटर में पीसीपीएनडीटी एक्ट के मानकों का पालन नहीं किया गया। सेंटर सील करने के साथ रिपोर्ट जब्त की है। पीसीपीएनडीटी एक्ट प्रभारी डा. वीरेंद्र भारती ने बताया कि यहां भी भ्रूण लिंग जांच के साक्ष्य मिले हैं। रिपोर्ट डीएम को सौंपी जाएगी।
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...तो सेंटरों की जांच औपचारिकता
जांच में पता चला कि बांकेबिहारी हास्पिटल में लाइसेंस से पहले मशीन खरीद ली गई। स्वास्थ्य विभाग ने 2008 में लाइसेंस जारी किया है, नौ साल में स्वास्थ्य विभाग इस चूक को नहीं पकड़ पाया। इससे साफ है कि स्वास्थ्य विभाग पीसीपीएनडीटी एक्ट के मानकों का पालन करने में कितना गंभीर है।
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