फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   police changed to plaintiffs

मुल्जिम को बचाने के  लिए बदला मुद्दई

Sat, 28 May 2016 01:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो आगरा
अमर उजाला ब्यूरो आगरा Updated Sat, 28 May 2016 01:27 AM IST
विज्ञापन
police changed to plaintiffs
पु‌लिस - फोटो : file photo
रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बनाने के लिए बदनाम पुलिस का एक और खेल देखिए। मुकदमे में जेलकर्मी और उसके भाई को बचाने के लिए मुद्दई को ही बदल डाला। मामला सिकंदरा थाना का है। जिस महिला ने एफआईआर दर्ज कराई, चार्जशीट में उसका नाम ही नहीं है। उसकी जगह गवाह को मुद्दई बना दिया है। मुकदमे से तमाम संगीन धाराएं भी हटा दी गई हैं। खेल पकड़ में आने पर कोर्ट ने चार्जशीट लौटा दी। मामले की नए सिरे से जांच करने के आदेश दिए गए हैं।
विज्ञापन

यह केस अक्तूबर 2015 में आवास विकास की एक महिला ने दर्ज कराया था। जेलकर्मी अशोक चौधरी, उसके भाई मुरारी चौधरी और एक अन्य इंद्रेश इसमें आरोपी हैं। आरोप है घर में घुसकर छेड़छाड़, जातिसूचक शब्द बोलना और मारपीट। एफआईआर में एससी-एसटी एक्ट समेत सभी धाराएं लगाई गईं लेकिन चार्जशीट में न तो छेड़छाड़ की धारा है और न ही एससी-एसटी एक्ट। सिर्फ साधारण मारपीट की धारा है।
विज्ञापन

यह आरोपपत्र जब एसीजेएम अरविंद विकास की कोर्ट में पहुंचा तो वह हैरान रह गए। उन्होंने इसे पुलिस को वापस कर दिया। केस की पुन: विवेचना के आदेश दिए हैं। पुलिस ने गवाह नरेश दीक्षित को मुद्दई (वादी) बताकर चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने इसे लौटाकर पुलिस को झटका दिया है। इस केस में पुलिस ने वादी महिला का कोर्ट में बयान भी दर्ज नहीं कराया।
विज्ञापन
विज्ञापन

धूल झोंकना
- एससी-एसटी एक्ट भी हटा दिया पुलिस ने
- कोर्ट में पीड़ित महिला का बयान नहीं कराया
- चार्जशीट में गवाह को मुद्दई बताया गया है

 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed