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तीन साल बाद मिला मासूम बच्ची को इंसाफ, कोर्ट ने दरिंदे को दी ये सजा

Sat, 05 Aug 2017 08:09 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला कासगंज
ब्यूरो/अमर उजाला कासगंज Updated Sat, 05 Aug 2017 08:09 PM IST
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life imprisonment given to rape accused in kasganj
court demo pic
कासगंज में एक बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या का प्रयास करने वाले दरिंदे को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक रविंद्र कुमार प्रथम ने दोषी को अलग-अलग धाराओं में 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया है। 
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बताया गया कि एक अगस्त 2014 की शाम सात वर्षीय बच्ची के साथ शौच जाते समय कासगंज के थाना सिढ़पुरा क्षेत्र के गांव कुल्ली निवासी सुनील कुमार ने दुष्कर्म कर दिया। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिवारीजनों ने तलाश की तो बच्ची गंभीर हालत में खेत में पड़ी मिली। 
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परिवारीजन बच्ची को लेकर थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करा आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, जानलेवा हमला, अनुसूचित जाति अधिनियम एवं पास्को एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया। मामले में जांच के बाद सिढ़पुरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। 
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मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एवं अपर न्यायाधीश कक्ष संख्या एक में चल रही थी। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं में दोषी मानते हुए सजा सुनाई। पास्को एक्ट की धारा के अंतर्गत आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 


वहीं दुष्कर्म और पास्को एक्ट की धारा में 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़ित बच्ची के पिता को देने के आदेश दिए गए हैं। शासकीय अधिवक्ता अनिल यादव ने अपराध को गंभीर मानते हुए न्यायालय से कड़ी सजा के लिए पैरवी की।  
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