फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   fast track court in mathura convicted two person in rape

नाबालिग बालिका से दरिंदगी करने वालों को कोर्ट ने दी ये सजा

Tue, 29 Aug 2017 08:40 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला मथुरा
ब्यूरो/अमर उजाला मथुरा Updated Tue, 29 Aug 2017 08:40 PM IST
विज्ञापन
fast track court in mathura convicted two person in rape
कोर्ट - फोटो : सांकेतिक चित्र
एक किशोरी का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने वाले को अदालत ने दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अपहरण में सहयोग करने वाले को पांच साल की जेल काटनी होगी।
विज्ञापन


बताया गया है कि किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म का मामला 20 मार्च 2011 का है। किशोरी के पिता ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उनकी 14 वर्षीय पुत्री अपने अपने चाचा के यहां गई हुई थी। यहां से राजू और संजय उसे जबरन अपनी कार में बैठाकर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया।
विज्ञापन


इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में चल रही थी। न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी के समक्ष दोनों पक्षों की ओर से गवाह सबूत पेश किए गए। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रवीन कुमार सिंह ने बताया कि राजू पर दुष्कर्म का दोष सिद्ध हुआ उसे दस साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जबकि संजय पर अपहरण का मामला सिद्ध हुआ उसे पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। दोनों ही दोषी जेल में बंद हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed