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पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमले के दोषी को सजा

Fri, 19 Feb 2016 02:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Updated Fri, 19 Feb 2016 02:16 AM IST
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Deadly attack on police party conviction
अपर जिला जज अष्टम वीरेंद्र कुमार ने थाना छत्ता में पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने की नीयत से गाड़ी से टक्कर मारने और डकैती की साजिश करने के आरोपी कस्बा जलाली, अलीगढ़ निवासी स्वालीन को दोषी पाते हुए पांच साल की सजा सुनाई है।
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एसआई लखन सिंह, लोकेश सिंह भाटी सात सितंबर 2009 को स्ट्रेची ब्रिज पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी एक गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। मगर, चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और पुलिस कर्मियों पर चढ़ाने का प्रयास किया। कार की टक्कर से सिपाही भूदेव और एसआई लखन सिंह के चोट लगी। पुलिस की जीप से टकराने के कारण बदमाशों की कार रुक गई। उसमें पांच बदमाश सवार थे। एक को पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि अन्य भाग निकले। अभियोजन की पैरवी एडीजीसी शशि कुमार शर्मा ने की।
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छह किलोग्राम सोना लूट के आरोपी की जमानत खारिज
आगरा। स्पेशल जज (दस्यु प्रभावी क्षेत्र) संतोष राय ने थाना हरीपर्वत क्षेत्र मेें छह किलोग्राम सोना लूट के आरोपी तिलक बाजार निवासी मुच्छन की जमानत अर्जी खारिज कर दी। बल्केश्वर निवासी रिंकू बंसल की किनारी बाजार में बंसल ऑर्नामेंट के नाम से दुकान है। 21 जून 2015 को वह अपने छोटे भाई रॉबिन के साथ अपने घर के लिए चले थे। विजय नगर कालोनी में नवरंग मैरिज होम के पास दो बाइक सवार बदमाशों ने उनसे छह किलोग्राम सोेने के आभूषण लूट लिए थे। पुलिस की विवेचना में आरोपी का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने उनसे दो किलोग्राम सोना बरामद किया।
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