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सुप्रीम कोर्ट ने दिए प्रशिक्षु दरोगाओं को नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश

Wed, 02 Aug 2017 12:04 AM IST
Updated Wed, 02 Aug 2017 12:04 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने दिए प्रशिक्षु दरोगाओं को नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश
फिरोजाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनी दरोगों को बड़ी राहत देते हुए निर्देश दिए हैं कि प्रशिक्षु दरोगों को 10 दिन के अंदर नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रशिक्षु दरोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जनपद के करीब 40 प्रशिक्षु दरोगों को नई तैनाती मिलेगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने दरोगा भर्ती-2011 के संदर्भ में फैसला सुनाते हुए हाइकोर्ट लखनऊ की डबल बैंच के 24 अगस्त 16 के आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें न्यायाधीश डीके उपाध्याय व एपी शाही संयुक्त बैंच ने मुख्य परीक्षा से आगे की प्रक्रिया को पुन: संपन्न कराने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने डबल बैंच के आदेश को नकारते हुए एक साल पूर्व ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके प्रशिक्षु दरोगा, जो सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें दस दिन के अंदर नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिए है। प्रशिक्षु दरोगों का सुप्रीम कोर्ट में सीनियर अधिवक्ता दुष्यंत दबे द्वारा पक्ष रखा गया।
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सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से प्रशिक्षु दरोगों में भारी उत्साह है। प्रशिक्षु दरोगा पवन कुमार का कहना है कि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद भी छह माह से बेरोजगार घूम रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पीड़ा को समझा, नियुक्ति पत्र जारी के आदेश दिए हैं, जो स्वागत योग्य कदम है।
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गजेंद्र पाल सिंह, रामकेश, पंकज कुमार, नवीन कुमार, प्रबल कुमार, अंकित चौहान विकास जैन, आशुतोष, नीरज यादव, विपिन कुमार, संजय यादव ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है।
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