फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   बालिका से दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा

बालिका से दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा

Thu, 27 Jul 2017 11:25 PM IST
Updated Thu, 27 Jul 2017 11:25 PM IST
विज्ञापन
बालिका से दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा
delhi court
मैनपुरी। थाना कुर्रा क्षेत्र में छह साल पहले कक्षा एक की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। गुरुवार को सजा सुनाए जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन


एक गांव निवासी छह साल की कक्षा एक की छात्रा 19 जनवरी 2011 की दोपहर 2:30 बजे बड़े भाई कक्षा दो के छात्र के साथ स्कूल से घर जा रही थी। रास्ते में मनोज कुमार निवासी नसीरपुर ने उसे पकड़ लिया। नाई की दुकान पर नौकरी करने वाला मनोज उसको दुकान के पीछे ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। भाई की सूचना पर मौके पर पहुंचे परिवारीजनों तथा ग्रामीणों ने भाग रहे मनोज को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था।
विज्ञापन


बालिका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। बालिका का मेडिकल कराने के बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई एफटीसी प्रथम के जज आनंद कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, पीड़िता ने घटना के समर्थन में गवाही दी। सहायक शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार पंकज ने आरोपी के अपराध को देखते हुए कड़ी सजा देने की दलील दी। एफटीसी जज ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


10 हजार रुपये पीड़िता को मिलेंगे
एफटीसी जज ने निर्णय में लिखा मनोज को दुष्कर्म का आरोप साबित होने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना अदा करना होगा। इस धनराशि में से 10 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। अगर आरोपी जुर्माना अदा नहीं करेगा तो उसको छह माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी। वहीं आरोपी ने जेल में रहकर ही पूरा मुकदमा लड़ा।


नाबालिग गवाहों का परखा बौद्धिक ज्ञान
एफटीसी जज ने दुष्कर्म पीड़िता तथा चश्मदीद गवाह के नाबालिग होने पर उनका बौद्धिक ज्ञान परखा। गवाही देने में सक्षम होने से संतुष्ट होने पर ही उनकी न्यायालय में गवाही लिखी गई। उल्लेखनीय है कि अक्तूबर 2016 में पीड़िता व चश्मदीद की गवाही हुई थी।

पीड़िता से पूछे गए सवाल
प्रश्न-आपकी फ्राक का रंग कैसा है
उत्तर- लाल रंग
प्रश्न- सूरज दिन में निकलता है या रात में
उत्तर- सूरज दिन में निकलता है रात में तो चंदा निकलता है
प्रश्न- आपका गांव किस जिले में है
उत्तर- जिला मैनपुरी
भाई से पूछे गए सवाल
प्रश्न- आपके प्रदेश की राजधानी कहां है
उत्तर- लखनऊ
प्रश्न- प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है
उत्तर- अखिलेश यादव
प्रश्न- इस समय में खेत में कौन सी फसल है धान या गेहूं
उत्तर- इस समय खेत में धान की फसल है
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed