फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   गीता राकेश की पाक्सो एक्ट में भी जमानत अर्जी खारिज

गीता राकेश की पाक्सो एक्ट में भी जमानत अर्जी खारिज

Sun, 25 Jun 2017 12:49 AM IST
Updated Sun, 25 Jun 2017 12:49 AM IST
विज्ञापन
गीता राकेश की पाक्सो एक्ट में भी जमानत अर्जी खारिज
आगरा। इलाहाबाद से पकड़ी गईं 43 सेक्स वर्करों को बगैर किसी आदेश के छोड़ने के आरोप में जेल भेजी गईं नारी निकेतन की निलंबित अधीक्षक गीता राकेश को पाक्सो एक्ट में जमानत नहीं मिल सकी। शनिवार को कोर्ट ने जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
विज्ञापन

गीता राकेश के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई स्पेशल जज (पाक्सो एक्ट) सुनील कुमार मिश्र की कोर्ट में हुई। गीता राकेश की ओर से कहा गया कि उसने संवासिनियों को नियमानुसार राजकीय संरक्षण गृह से मुक्त किया था। उस संबंध में उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जा चुका है। अब उसका रिमांड पाक्सो अधिनियम में भी लिया गया है। संवासिनियों को सुपुर्दगारों की पहचान संबंधी दस्तावेज लेने के बाद मुक्त किया था। वह 20 साल से सरकारी सेवा में हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता शिशुपाल यादव ने कोर्ट के समक्ष अपराध से जुड़े तथ्य और साक्ष्य रखते हुए जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने गीता राकेश का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। गीता राकेश को 20 जून को दोबारा जेल भेजा गया था। इससे पहले वह अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा हो गईं थीं। अब उनकी मुश्किल और बढ़ गई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed