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आरसी निरस्त करने का दावा किया खारिज

Sun, 21 Jan 2018 12:00 AM IST
Updated Sun, 21 Jan 2018 12:00 AM IST
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आरसी निरस्त करने का दावा किया   खारिज
मैनपुरी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बिजली विभाग की ओर से जारी 8.81 लाख की आरसी को निरस्त किए जाने का दावा खारिज कर दिया है। चोरी से आटा चक्की चलाने पर विभाग ने आरसी जारी की थी।
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थाना किशनी के ऊंचा इस्लामाबाद निवासी नीरज कुमार ने जिला उपभोक्ता फोरम में दावा दायर करके कहा कि बिजली विभाग से उसने आटा चक्की का कनेक्शन 15 दिसंबर 2007 को लिया। 16 सितंबर 2015 को प्रवर्तन दल के अधिकारी शैलेंद्र भारती ने बिजली चोरी की रिपोर्ट लिखा दी। 15 जून 2016 को विभाग ने आठ लाख से अधिक की आरसी जारी कर दी।
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जबकि उसका बिल जमा है। उसने आरसी निरस्त कराने के लिए दावा किया। बिजली विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र कटारिया ने फोरम में दलील दी कि नीरज ने बिजली चोरी की है। उस पर विभाग का 881073 रुपया बकाया है। विभाग ने आरसी जारी करके तहसील किशनी भेजी है। फोरम अध्यक्ष श्रीपाल, सदस्य राजेश कुमार, विमलादेवी ने आरसी निरस्त करने का दावा खारिज कर दिया है।
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