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हत्या के 14 साल बाद किया आरोपी ने सरेंडर
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Updated Tue, 02 Feb 2016 02:07 AM IST
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सिकंदरा में प्लाट के विवाद में जून 2002 में की गई छोटे खां की हत्या के मामले में आरोपी सेक्टर 16 आवास विकास निवासी प्रताप सिंह ने सोमवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
इससे पहले 28 जनवरी को पुलिस ने चार आरोपी बहादुर सिंह चौहान, कोमल शर्मा, सियाराम और विनोद को गिरफ्तार किया था। यह केस पुलिस ने दर्ज किया था। प्लाट पर कब्जा करने के लिए दो पक्षों में आमने सामने की फायरिंग हुई थी। इसी में खतैना निवासी छोटे खां की मृत्यु हो गई थी। जांच पहले पुलिस ने की। बाद में सीबीसीआईडा ने। 2006 में चार्जशीट दाखिल की गई।
इसके बावजूद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया था। पिछले दिनों कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस को चेतावनी दी। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। प्रताप सिंह की तलाश में भी दबिश दी जा रही थी लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर कोर्ट के सामने हाजिर हो गया। इंस्पेक्टर सिकंदरा थाना का कहना है कि फरार आरोपियों की तलाश जारी है। जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा।
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पत्नी को तेजाब से जलाने के आरोपी पति को सजा
पत्नी पर तेजाब डालकर जलाने के आरोपी को कोर्ट ने 11 साल की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। नगला बरी (फीरोजाबाद) निवासी गौरव की बहन मंजू की शादी भरतपुर के थाना अटलबंद मंडी निवासी इंदर सिंह के साथ हुई थी। उनके तीन बच्चे भी हैं। इंदर मंजू और बच्चों के साथ न्यू आगरा क्षेत्र में महेंद्र सिंह के मकान मेें किराये पर रहता था। इंदर शराब पीकर पत्नी से आए दिन मारपीट करता था। गौरव ने 26 जुलाई 2003 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि इंदर ने उसकी बहन के साथ मारपीट की। विरोध पर गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। तेजाब डालकर गंभीर रूप से जला दिया। अपर जिला जज कुशलपाल ने आरोपी इंदर को दोषी पाते हुए 11 साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 7500 रुपये पत्नी को अदा करने के आदेश किए हैं।
बलात्कार के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
आगरा। जिला जज राजीव लोचन मेहरोत्रा ने थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में बलात्कार के मामले में आरोपी युवक की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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इससे पहले 28 जनवरी को पुलिस ने चार आरोपी बहादुर सिंह चौहान, कोमल शर्मा, सियाराम और विनोद को गिरफ्तार किया था। यह केस पुलिस ने दर्ज किया था। प्लाट पर कब्जा करने के लिए दो पक्षों में आमने सामने की फायरिंग हुई थी। इसी में खतैना निवासी छोटे खां की मृत्यु हो गई थी। जांच पहले पुलिस ने की। बाद में सीबीसीआईडा ने। 2006 में चार्जशीट दाखिल की गई।
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इसके बावजूद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया था। पिछले दिनों कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस को चेतावनी दी। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। प्रताप सिंह की तलाश में भी दबिश दी जा रही थी लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर कोर्ट के सामने हाजिर हो गया। इंस्पेक्टर सिकंदरा थाना का कहना है कि फरार आरोपियों की तलाश जारी है। जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा।
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पत्नी को तेजाब से जलाने के आरोपी पति को सजा
पत्नी पर तेजाब डालकर जलाने के आरोपी को कोर्ट ने 11 साल की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। नगला बरी (फीरोजाबाद) निवासी गौरव की बहन मंजू की शादी भरतपुर के थाना अटलबंद मंडी निवासी इंदर सिंह के साथ हुई थी। उनके तीन बच्चे भी हैं। इंदर मंजू और बच्चों के साथ न्यू आगरा क्षेत्र में महेंद्र सिंह के मकान मेें किराये पर रहता था। इंदर शराब पीकर पत्नी से आए दिन मारपीट करता था। गौरव ने 26 जुलाई 2003 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि इंदर ने उसकी बहन के साथ मारपीट की। विरोध पर गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। तेजाब डालकर गंभीर रूप से जला दिया। अपर जिला जज कुशलपाल ने आरोपी इंदर को दोषी पाते हुए 11 साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 7500 रुपये पत्नी को अदा करने के आदेश किए हैं।
बलात्कार के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
आगरा। जिला जज राजीव लोचन मेहरोत्रा ने थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में बलात्कार के मामले में आरोपी युवक की जमानत अर्जी खारिज कर दी।