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Agra News: नाबालिग को झरने किनारे ले गया, गलत काम करने की कोशिश, शोर मचाने पर भाग गया, दोषी को चार वर्ष की जेल

Mon, 29 May 2023 11:59 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Mon, 29 May 2023 11:59 PM IST
सार

आगरा में नाबालिग को झरने किनारे ले जाकर गलत काम करने की कोशिश करने वाले दोषी को अदालत ने चार वर्ष जेल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

 

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Court sentences man to four years jail for trying to rape minor in Agra
कोर्ट का आदेश - फोटो : अमर उजाला, आगरा

विस्तार

उत्तर प्रदेश के आगरा में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परवेज अख्तर ने 11 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म की कोशिश और पॉक्सो एक्ट के केस में आरोपी विनय यादव को दोषी पाया। उसे चार साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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पीड़ित बच्ची की मां ने थाना एत्माद्दौला में मुकदमा लिखाया था। रिपोर्ट के अनुसार, छह सितंबर 2015 की दोपहर को 11 वर्षीय बच्ची को घर के पास सामान लेने भेजा था। देर तक वापस नहीं आई तो तलाश की। बेटी शाम पांच बजे वापस घर आई।

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झरने किनारे गलत काम करने की कोशिश की

उसने बताया कि क्षेत्र का विनय कुमार यादव उसे बाइक पर ले गया था। उसने लालच दिया था। झरना नाला के जंगल में ले जाकर गलत काम करने की कोशिश की। उसने शोर मचा दिया। इस पर लोग आ गए और विनय को पकड़ लिया। विनय मूलरूप से कन्नौज के गांव धनसिंहपुर नगरिया का रहने वाला है।

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चार साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड

मुकदमे के विचारण के बाद एडीजीसी सुभाष गिरी एवं विशेष लोक अभियोजक माधव शर्मा के तर्क पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परवेज अख्तर ने दोषी को चार साल की कैद और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने पीड़िता को प्रतिकर प्राप्ति के लिए आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करने के आदेश दिए।

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