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Agra: चेक बाउंस होने पर कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा, 5.87 लाख का लगाया जुर्माना
Fri, 03 Feb 2023 08:54 PM IST
भूपेन्द्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Published by: भूपेन्द्र सिंह
Updated Fri, 03 Feb 2023 08:54 PM IST
सार
आगरा में दोस्त से उधार लेने के बाद युवक ने पैसे वापस करने के लिए चेक दिया। वह बाउंस हो गया। इसके बाद उसने पैसे देने से ही मना कर दिया। चेक बाउंस होने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दो साल की सजा सुनाई है।
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कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर।)
- फोटो : iStock
विस्तार
उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में चेक बाउंस होने का मामला सामने आया है। यहां पांच लाख रुपये का चेक बाउंस होने पर एक युवक को अदालत ने दोषी पाया है। अतिरिक्त न्यायालय संख्या-3 सुरेश चंद ने राजीव को दो वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 5,87,500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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पीड़ित ने बताया कि संजय प्लेस स्थित एडीए फ्लैट निवासी राजीव अग्रवाल से उनकी अच्छी मित्रता थी। जरूरत पड़ने पर एक-दूसरे के कार्य भी करते थे। एक अक्टूबर 2019 को कारोबार करने के लिए राजीव ने 10 लाख रुपये उधार मांगे। मित्रता में विश्वास कर 3 अक्टूबर 2019 को उनको रुपये दे दिए। उन्होंने बताया कि भुगतान की तय अवधि समाप्त होने पर रुपये वापस मांगे। इस पर राजीव ने पांच-पांच लाख रुपये के दो चेक दिए।
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बताया कि बैंक में चेक लगाने पर एक चेक बाउंस हो गया। इसकी जानकारी राजीव को दी। इस पर उसने बाकी रुपये देने से मना कर दिया। पीड़ित ने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से अदालत में वाद प्रस्तुत किया गया। अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए दो वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 5,87,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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