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गैंग लीडर सहित दो को तीन साल की सजा
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मैनपुरी। गैंग बनाकर अपराध करने वाले एटा जिले के गैंग लीडर सहित दो अपराधियों को स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट शक्ति सिंह ने तीन तीन साल की सजा सुनाई है। उन पर पांच पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद उनको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
थाना भोगांव के इंस्पेक्टर ने वर्ष 2016 में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जिला एटा के थाना अलीगंज के जखरई निवासी सुनील कुमार गैंग बनाकर अपराध करता है। उसके गैंग में गांव का ही राहुल सदस्य है। दोनों के आतंक के चलते कोई भी उनके खिलाफ गवाही नहीं देता है। दोनों अपराध करके अवैध रूप से धन कमा रहे हैं। दोनों का आपराधिक इतिहास भी है। पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट की कोर्ट में की गई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान वादी, विवेचक सहित पुलिस के गवाहों ने दोनों के खिलाफ अदालत में गवाही दी। गवाही के आधार पर उनको गैंग चलाने का दोषी पाया गया। स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट शक्ति सिंह ने सुनील और राहुल को तीन तीन साल की सजा सुनाई है। उन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद गैंग चलाने के आरोपी सुनील और राहुल को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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थाना भोगांव के इंस्पेक्टर ने वर्ष 2016 में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जिला एटा के थाना अलीगंज के जखरई निवासी सुनील कुमार गैंग बनाकर अपराध करता है। उसके गैंग में गांव का ही राहुल सदस्य है। दोनों के आतंक के चलते कोई भी उनके खिलाफ गवाही नहीं देता है। दोनों अपराध करके अवैध रूप से धन कमा रहे हैं। दोनों का आपराधिक इतिहास भी है। पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट की कोर्ट में की गई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान वादी, विवेचक सहित पुलिस के गवाहों ने दोनों के खिलाफ अदालत में गवाही दी। गवाही के आधार पर उनको गैंग चलाने का दोषी पाया गया। स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट शक्ति सिंह ने सुनील और राहुल को तीन तीन साल की सजा सुनाई है। उन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद गैंग चलाने के आरोपी सुनील और राहुल को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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