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मां के हत्यारे पुत्र को आजीवन कारावास

Thu, 09 Jan 2020 11:00 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 09 Jan 2020 11:00 PM IST
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court, police
मैनपुरी। थाना कुरावली क्षेत्र में आठ साल पहले मां की फावड़े से काटकर हत्या करने वाले बेटे को स्पेशल जज ईसी एक्ट अशोक कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने केे बाद उसको जेल भेजा गया है।
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थाना कुरावली के तिमनपुर निवासी कश्मीर सिंह ने 28 मई 2012 को अपनी मां नारायणी देवी की घर में ही फावड़े से काटकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद वह मौके से फावड़ा लेकर भाग गया था। गांव के ही राकेश कुमार ने कश्मीर सिंह के खिलाफ अपनी मां की हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने कश्मीर सिंह को जेल भेजने के बाद उसके खिलाफ मां की हत्या करने केे आरोप में चार्जशीट कोर्ट में भेज दी थी।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट अशोक कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित अन्य गवाहों ने हत्या करने के समर्थन में अदालत में गवाही दी। गवाही के आधार पर कश्मीर सिंह को अपनी मां की हत्या करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने उसको कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज अशोक कुमार ने कश्मीर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसको पांच हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। सजा सुनाए जाने केे बाद उसको जेल भेजा गया है।
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आठ साल में नहीं मिली जमानत
पुलिस ने वारदात के बाद कश्मीर सिंह को पकड़कर जेल भेज दिया। उसने जमानत पाने केे लिए आवेदन किया। उसकी किसी भी अदालत से जमानत मंजूर नहीं हुई। उसको पूरा मुकदमा जेल में रहकर ही लडना पड़ा। निर्णय सुनने के लिए भी उसको जेल से ही अदालत लाया गया।

मां की सीख से हो गया था उत्तेजित
पुलिस के अनुसार कश्मीर सिंह शराब पीने का आदी था। वह रोजाना शराब पीकर घर आता था। उसकी मां शराब नहीं पीने की सलाह देती थी। इसे लेकर आए दिन विवाद होता था। घटना वाले दिन भी मां द्वारा शराब पीने का विरोध करने पर उसने उत्तेजित होकर अपनी मांग की हत्या कर दी।
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