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Agra News: कोर्ट ने चोरी के आरोपी को जमानत...और विवेचक पर कार्रवाई के दिए आदेश, यह है मामला

Thu, 27 Jul 2023 09:02 AM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला, आगरा
अमर उजाला, आगरा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Thu, 27 Jul 2023 09:02 AM IST
सार

Agra News: कोर्ट ने चोरी के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी की जमानत मंजूर कर ली। वहीं विवेचक पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जानें पूरा मामला...

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court ordered bail to accused of theft and action on discriminator In Agra
कोर्ट का आदेश - फोटो : न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा

विस्तार

उत्तर प्रदेश के आगरा में बुधवार को अदालत ने तलब होने के बाद भी विवेचक के न पहुंचने पर अपर जिला जज-14 विकास वर्मा ने विवेचक पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं पर्याप्त कारण मानते हुए चोरी के आरोपी की जमानत मंजूर कर ली।

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चोरी के आरोपी नारायण नगर बोदला निवासी अरुण उर्फ सूर्या ने अदालत में जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था। इस मामले में अदालत ने सुनवाई के दौरान विवेचक को तलब किया था। पर विवेचक नहीं आया। वादी तुषार जैन ने थाना जगदीशपुरा में बाइक चोरी का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को बाइक सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 
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अदालत ने मुकदमे के विवेचक को मय केस डायरी अदालत में तलब किया था। पैरोकार ने अदालत को अवगत कराया कि विवेचक ने कहा है कि उसका काम केस डायरी एवं कमेंट भेजना था। न्यायालय में जाना उसका काम नहीं है। इस पर अदालत ने कहा कि विवेचक ने धोखाधड़ी की धारा किस आधार पर बढ़ाई, यह जानने के लिए उन्हें तलब किया गया था।

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