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वृद्ध की हत्या में आजीवन कारावास

Sat, 19 Oct 2019 10:39 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 19 Oct 2019 10:39 PM IST
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court news in mainpuri
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मैनपुरी। थाना एलाऊ क्षेत्र में पांच साल पहले वृद्ध की हत्या करने के आरोपी को अपर जिला जज तरुण कुमार सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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थाना एलाऊ क्षेत्र के प्रहलादपुर निवासी शिवराज सिंह आठ जुलाई 2014 की शाम को गांव में अजुद्धी के यहां हुई दावत में शामिल होने के लिए पुत्र ब्रजेश कुमार, पत्नी छिदानी देवी के साथ गए थे। दावत में पहले से मौजूद गांव के जितेंद्र उर्फ भीमा ने शिवराज को गोली मार दी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ब्रजेश की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया।
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जांच के बाद भीमा के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज चतुर्थ तरुण कुमार सिंह की कोर्ट में हुई। गवाही के आधार पर भीमा को शिवराज की हत्या करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी अनूप कुमार यादव, मुकुल रायजादा ने आरोपी को कड़ी सजा देने की दलील दी। अपर जिला जज ने उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसको 13 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा।
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मामूली विवाद में की हत्या
भीमा ने अजुद्धी से दावत में शिवराज को बुलाने का विरोध किया। जिसे लेकर शिवराज और भीमा में कहासुनी हुई। मामूली कहासुनी के बाद भीमा ने तमंचे से शिवराज की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वह तमंचा लेकर मौकेे से भाग गया।

जेल में रहकर लड़ा पूरा मुकदमा
शिवराज की हत्या के बाद पुलिस ने भीमा को जेल भेज दिया। उसने जमानत पाने के लिए आवेदन किया। लेकिन उसकी किसी अदालत से जमानत मंजूर नहीं हुई। उसको पूरा मुकदमा जेल में रहकर ही लड़ना पड़ा। शनिवार को निर्णय सुनने के लिए उसको जेल से लाया गया। सजा होने के बाद उसको जेल भेज दिया गया।
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