फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   court

अंतिम गवाही और बहस के मुकदमे होंगे निस्तारित

Fri, 01 Jan 2021 10:02 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 01 Jan 2021 10:02 PM IST
विज्ञापन
court
मैनपुरी। दीवानी न्यायालय में दो जनवरी से मुकदमों की नियमित सुनवाई शुरू करने के लिए शुक्रवार को दिन भर कवायद हुई। अंतिम गवाही और बहस वाले मुकदमों को चिन्हित करके उनको सूचीबद्ध किया गया है। पहले से तय तारीखों पर सूचीबद्ध मुकदमों की सुनवाई शुरू करने के लिए पहल की गई है।
विज्ञापन

कोरोना काल में अदालतों में मुकदमों की नियमित सुनवाई नहीं होने से लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ गई है। अंतिम गवाही और बहस वाले मुकदमों का निस्तारण नहीं हो पाने से अदालतों पर काम का बोझ भी बढ़ा है। तय तारीखों पर गवाही कराने के लिए सरकारी वकीलों को हिदायत दी है। हाईकोर्ट ने दो जनवरी से अदालतों में मुकदमों की नियमित रूप से सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पहले से तय तारीखों वाले मुकदमों की सूची बनाकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बार एसोसिएशन को पत्र भेजकर दो जनवरी से अदालतों में शुरू होने वाली नियमित सुनवाई में सहयोग करने को कहा गया है।
विज्ञापन

वरीयता पर निस्तारित होंगे पुराने मुकदमे
बहस और अंतिम गवाही में चल रहे पुराने मुकदमे वरीयता के आधार पर निपटाए जाएंगे। मुकदमों की नियमित सुनवाई करके लंबित मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा। अदालतों में अंतिम गवाही और बहस वाले 700 से अधिक मुकदमे चिन्हित किए गए हैं। इन मुकदमों का शीघ्र निस्तारण करने की कवायद की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सुनवाई टालने वाले प्रार्थना पत्र निरस्त होंगे
मुकदमे की सुनवाई टालने के लिए पक्षकारों द्वारा दिए जाने वाले प्रार्थना पत्रों को कम से कम स्वीकार किया जाएगा। हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत गवाही के लिए पक्षकारेां को ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। दो जनवरी से शुरू होने वाली नियमित सुनवाई में तय तारीख पर ही हर हाल में गवाही कराई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed