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लॉकडाउन अवधि के आदेश रहेंगे मान्य
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मैनपुरी। लॉकडाउन अवधि में मुकदमों में जमानतों और स्टे में पारित किए गए आदेश 30 अक्तूबर तक मान्य रहेंगे। इस दौरान आदेश पूरी तरह प्रभावी रहेंगे। वादकारियों की सुविधा के लिए हाईकोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
लॉकडाउन अवधि में अदालतें बंद होने पर वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से जरूरी मुकदमों की सुनवाई हुई थी। मुकदमों में जरूरत के हिसाब से वादकारियों को लॉकडाउन अवधि में राहत देते हुए जमानतें मंजूर करने के साथ ही जमीन के मुकदमों में स्टे आदेश भी जारी किए गए थे। कोरोना के चलते अदालतेां में सामान्य रूप से कामकाज नहीं हो पा रहा है।
इसे देखते हुए हाईकोर्ट ने लॉकडाउन अवधि में पारित किए गए आदेशों की समय सीमा बढ़ाकर 30 अक्तूबर कर दी है। पूर्व में पारित किए जा चुके आदेश अब 30 अक्तूबर तक मान्य और प्रभावी होंगे। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद जिला जज तेजप्रताप तिवारी ने इस संबंध में आदेश जारी करके समस्त न्यायिक अधिकारियों को आदेश का पालन कराने को कहा है। मैनपुरी बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव जगपाल सिंह यादव का कहना है हाईकोर्ट के आदेश से वादकारियों को राहत मिलेगी।
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लॉकडाउन अवधि में अदालतें बंद होने पर वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से जरूरी मुकदमों की सुनवाई हुई थी। मुकदमों में जरूरत के हिसाब से वादकारियों को लॉकडाउन अवधि में राहत देते हुए जमानतें मंजूर करने के साथ ही जमीन के मुकदमों में स्टे आदेश भी जारी किए गए थे। कोरोना के चलते अदालतेां में सामान्य रूप से कामकाज नहीं हो पा रहा है।
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इसे देखते हुए हाईकोर्ट ने लॉकडाउन अवधि में पारित किए गए आदेशों की समय सीमा बढ़ाकर 30 अक्तूबर कर दी है। पूर्व में पारित किए जा चुके आदेश अब 30 अक्तूबर तक मान्य और प्रभावी होंगे। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद जिला जज तेजप्रताप तिवारी ने इस संबंध में आदेश जारी करके समस्त न्यायिक अधिकारियों को आदेश का पालन कराने को कहा है। मैनपुरी बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव जगपाल सिंह यादव का कहना है हाईकोर्ट के आदेश से वादकारियों को राहत मिलेगी।
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