फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   court

तीन अपहरणकर्ताओं को पांच-पांच साल की सजा

Mon, 03 Feb 2020 10:45 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 03 Feb 2020 10:45 PM IST
विज्ञापन
court
मैनपुरी। थाना औंछा क्षेत्र में 18 साल पहले युवक का अपहरण करने वाले तीन लोगों को अपर जिला जज द्वितीय मनमोहन सिंह ने पांच पांच साल की सजा सुनाई है। उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद उनको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
विज्ञापन

नगला हवेली निवासी गयादीन नौ जून 2002 की रात को अपने खेत की रखवाली करने गया था। जब वह 10 जून की सुबह तक घर नहीं पहुंचा तो परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की। खेत पर रखी चारपाई पर उसके कपड़े रखे मिले। गयादीन के बड़े भाई वीरेंद्र सिंह ने गुमशुदगी दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच के दौरान मोहरपाल निवासी हवेली, अवधेश निवासी नगला हुलासी थाना औंछा, दलवीर निवासी नगला जई थाना जैथरा एटा के खिलाफ गयादीन का अपहरण करने के आरोप में चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
विज्ञापन

मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज द्वितीय मनमोहन सिंह की कोर्ट में हुई। गवाही के आधार पर तीनों को गयादीन का अपहरण करने का दोषी पाया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार यादव, संजीव चौहान ने आरोपियों को सजा देने की दलील दी। अपर जिला जज ने तीनों को पांच पांच साल की सजा सुनाई है। उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने केे बाद उनको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

खेत की रंजिश में हुआ अपहरण
वीरेंद्र ने रिपोर्ट लिखाने के बाद पुलिस को बताया उसके भाई गयादीन का खेत की रंजिश के चलते गंाव के मोहरपाल ने अपहरण कराया था। गयादीन का अपहरण करने में अबधेश और दलवीर ने मदद की थी। खेत की रंजिश के चलते गयादीन का अपहरण करने में ही पुलिस ने तीनों केे खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भेजी थी।

अदालत में गवाही से मुकर गए
वीरेंद्र ने गयादीन का अपहरण करने की पुलिस को गवाही दी। अदालत में जब मुकदमा चला तो पुलिस को दी गई गवाही से मुकर गए। रिपोर्ट और कोर्ट में वीरेंद्र द्वारा रिपोर्ट के समर्थन में दी गवाही पर ही अपर जिला जज मनमोहन सिंह ने तीनों आरोपियों को अपहरण का दोषी पाकर सजा सुना दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed