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नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की सजा
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कासगंज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंस) अधिनियम राकेश कुमार के न्यायालय ने नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतरिक्त सजा का भी प्रावधान है।
नाबालिग बालिका को 6 फरवरी 2019 को गांव का ही युवक हेमंत अगवा कर ले गया। जब परिजनों को इस बात की जानकारी हुई तो 7 फरवरी 2019 को एसपी से शिकायत की। एसपी के आदेश के बाद 12 फरवरी 2019 को उस पर अपहरण, दुष्कर्म आदि के मामले दर्ज किए गए। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
कोर्ट ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर उसे दोषी मानते हुए सात साल की सजा तथा 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। आरोपी इस समय जेल में बंद है। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। इसके साथ ही बालिका को विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से नियमानुसार क्षतिपूर्ति के आदेश भी जारी किए गए हैं।
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नाबालिग बालिका को 6 फरवरी 2019 को गांव का ही युवक हेमंत अगवा कर ले गया। जब परिजनों को इस बात की जानकारी हुई तो 7 फरवरी 2019 को एसपी से शिकायत की। एसपी के आदेश के बाद 12 फरवरी 2019 को उस पर अपहरण, दुष्कर्म आदि के मामले दर्ज किए गए। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
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कोर्ट ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर उसे दोषी मानते हुए सात साल की सजा तथा 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। आरोपी इस समय जेल में बंद है। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। इसके साथ ही बालिका को विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से नियमानुसार क्षतिपूर्ति के आदेश भी जारी किए गए हैं।
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