फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Court gangster accused did not get bail

Agra News: कोर्ट गैंगस्टर के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Sun, 30 Jun 2024 02:28 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 30 Jun 2024 02:28 AM IST
विज्ञापन
Court gangster accused did not get bail
कासगंज। अपर सत्र न्यायाधीश गिराहबंद अधिनियम के न्यायालय ने गैगस्टर के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन

अभियुक्त रोहित निवासी सिरसा कपिल फतेहगढ के खिलाफ पटियाली पुलिस ने 14 जून 2024 को गैगस्टर का मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। उसने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली तथा पुलिस पर झूठा फंसाने का अरोप लगाया। अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की ओर से बहस की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed