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Agra News: श्रीकृष्ण विग्रह केस में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित, अब इस तारीख को होगी सुनवाई

Thu, 01 Aug 2024 10:34 AM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Thu, 01 Aug 2024 10:34 AM IST
सार

श्रीकृष्ण विग्रह केस में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख नियत की है। 

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court fixed August 12 as date for hearing Sri Krishna idol case in Agra
कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : एएनआई

विस्तार

उत्तर प्रदेश के आगरा में योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट की ओर से श्रीकृष्ण विग्रह केस भगवान श्रीकृष्ण लला विराजमान बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आदि में बुधवार को लघुवाद न्यायालय में सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।

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न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, संस्कृति मंत्रालय और इंतजामिया कमेटी जामा मस्जिद को आवश्यक पक्षकार मानते हुए वादियों को केस में संशोधन के आदेश दिए थे। बहस के दौरान इस्लामिया लोकल एजेंसी के अधिवक्ता ने संशोधन का विरोध किया। सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि इंतजामिया कमेटी जामा मस्जिद शासन की ओर से प्रबंधन के लिए अधिकृत है, लेकिन इस्लामिया लोकल एजेंसी केस को बतौर विपक्षी लड़ रही है।
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कोर्ट ने केस के तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इंतजामिया कमेटी को आवश्यक पक्षकार मानते हुए केस में विपक्षी बनाने का आदेश दिए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया। सुनवाई की अगली तिथि 12 अगस्त निर्धारित की है।

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दूसरे मामले में भी होगी सुनवाई

उधर, देवकीनंदन ठाकुर बनाम जामा मस्जिद मामले में भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से कोर्ट के क्षेत्राधिकार को लेकर की गई आपत्ति पर देवकीनंदन ठाकुर की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए तारीख 12 अगस्त नियत की है।

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