{"_id":"651315fd0dc40374a40ea5a6","slug":"court-did-not-grant-bail-to-two-accused-of-beef-smuggling-kasganj-news-c-25-1-mbd1019-281191-2023-09-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra News: गो मांस तस्करी के दो आरोपियों को कोर्ट ने नहीं दी जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra News: गो मांस तस्करी के दो आरोपियों को कोर्ट ने नहीं दी जमानत
Tue, 26 Sep 2023 11:03 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Tue, 26 Sep 2023 11:03 PM IST
विज्ञापन
कासगंज। विशेष न्यायाधीष एसीएसटी एक्ट सुधाकर राय के न्यायालय ने गो मांस तस्करी के दो आरोपियों की जमानत नहीं दी। आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
पटियाली पुलिस ने बदरुद्दीन को पुलिस ने गोमांस की खाल के साथ गिरफ्तार किया। उसने अपने साथी परवेज अंसारी, कल्लू अंसारी मैकूं अंसारी के नाम पुलिस को बताए। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ कर जेल भेज दी। आरोपी कल्लू अंसारी मैकूं अंसारी ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। विशेष लोक अभियोजक लोकेश कुमार ने मामले की पैरवी करते हुए आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज करने की अपील की। कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत खारिज कर दी। संवाद
विज्ञापन
पटियाली पुलिस ने बदरुद्दीन को पुलिस ने गोमांस की खाल के साथ गिरफ्तार किया। उसने अपने साथी परवेज अंसारी, कल्लू अंसारी मैकूं अंसारी के नाम पुलिस को बताए। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ कर जेल भेज दी। आरोपी कल्लू अंसारी मैकूं अंसारी ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। विशेष लोक अभियोजक लोकेश कुमार ने मामले की पैरवी करते हुए आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज करने की अपील की। कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत खारिज कर दी। संवाद