फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Court did not grant bail to two accused of beef smuggling

Agra News: गो मांस तस्करी के दो आरोपियों को कोर्ट ने नहीं दी जमानत

Tue, 26 Sep 2023 11:03 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 26 Sep 2023 11:03 PM IST
विज्ञापन
Court did not grant bail to two accused of beef smuggling
कासगंज। विशेष न्यायाधीष एसीएसटी एक्ट सुधाकर राय के न्यायालय ने गो मांस तस्करी के दो आरोपियों की जमानत नहीं दी। आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन

पटियाली पुलिस ने बदरुद्दीन को पुलिस ने गोमांस की खाल के साथ गिरफ्तार किया। उसने अपने साथी परवेज अंसारी, कल्लू अंसारी मैकूं अंसारी के नाम पुलिस को बताए। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ कर जेल भेज दी। आरोपी कल्लू अंसारी मैकूं अंसारी ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। विशेष लोक अभियोजक लोकेश कुमार ने मामले की पैरवी करते हुए आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज करने की अपील की। कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत खारिज कर दी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed