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Agra News: युवती को अगवा कर दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने नही दी जमानत

Mon, 20 Nov 2023 11:42 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Mon, 20 Nov 2023 11:42 PM IST
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Court did not grant bail to the accused of kidnapping and raping a girl
कासगंज। जनपद न्यायाधीश सैय्यद माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने युवती को अगवा कर दुष्कर्म के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।पटियाली क्षेत्र की एक युवती को गांव के ही निवासी शिवकुमार, अजीत, सुभाष अगवा कर ले गए। युवती की मां ने युवती को अगवा कर ले जाते देखा तो पीछा भी किया, लेकिन आरोपी उसे बाइक पर लेकर चले गए। परिजन ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। युवती 4 सितंबर को आरोपियों के चंगुल से किसी तरह से बचकर निकल आई। उसने घर पहुंचकर परिजन को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने किशोरी के बयान दर्ज किए। किशोरी ने अपने साथ दुष्कर्म किए जाने की बात बताई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शिव कुमार ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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