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Agra News: धोखाधड़ी के सात आरोपियों को कोर्ट ने नहीं दी अग्रिम जमानत
Wed, 02 Aug 2023 11:03 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Wed, 02 Aug 2023 11:03 PM IST
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कासगंज। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट सुधाकर राय के न्यायालय ने धोखाधडी कर बैनामा करने के सात आरोपियों को कोर्ट ने अग्रिम जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपियों को जमानत अर्जी खारिज कर दी।
गंजडुंडवारा के नगला पटिवारियान निवासी प्यारेलाल को 18 मई 2015 को कब्जा दिलाया गया। इस जमीन का गांव के ही होरीलाल, श्रीपाल, रोशन लाल,गीतम सिंह, हेमराज, तेज सिंह ने 23 मई 2016 को माया देवी को बैनामा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की। उच्चाधिकारियों से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद कोर्ट में वाद दायर किया गया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। आरोपियों ने अपनी अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी डाली। विशेष लोक अभियोजक लोकेश कुमार ने जमानत का विरोध किया। कोर्ट नेआरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खरिज कर दी। संवाद
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गंजडुंडवारा के नगला पटिवारियान निवासी प्यारेलाल को 18 मई 2015 को कब्जा दिलाया गया। इस जमीन का गांव के ही होरीलाल, श्रीपाल, रोशन लाल,गीतम सिंह, हेमराज, तेज सिंह ने 23 मई 2016 को माया देवी को बैनामा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की। उच्चाधिकारियों से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद कोर्ट में वाद दायर किया गया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। आरोपियों ने अपनी अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी डाली। विशेष लोक अभियोजक लोकेश कुमार ने जमानत का विरोध किया। कोर्ट नेआरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खरिज कर दी। संवाद
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