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Agra News: भाई-भाभी की हत्या का प्रयास करने के आरोपी को कोर्ट से जमानत नहीं

Wed, 17 Jan 2024 01:18 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Wed, 17 Jan 2024 01:18 AM IST
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Court denies bail to accused of attempting to murder brother and sister-in-law
कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने भाई और भाभी की हत्या का प्रयास करने के आरोपी देवर को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज किया।
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सोरोंजी के शाहपुर निवासी नीरज और उसकी पत्नी स्नेहलता 16 सितंबर 2023 को अपने कमरे में सोए थे। इसी बीच नीरज का छोटा भाई सोनू कमरे में घुसा, वह हत्या की नियत से अपनी भाभी की गर्दन पर चाकू से प्रहार किया। जब नीरज अपनी पत्नी को बचाने आया, तो हमलावर ने उसके ऊपर भी चाकू से हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर जुट गए। लोगोें के आने पर आरोपी सोनू छत के रास्ते कूदकर मौके से फरार हो गया। इस हमले में पति-पत्नी दोनों घायल हुए। सूचना पर उसके पिता प्रेमनरायण भी मौके घर पर पहुंच गए। घायंलों को अस्पताल ले जाया गया। पिता ने आरोपी पुत्र सोनू के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। इस आधार पर पुलिस ने सोनू को नामजद कर थाने में रिपोर्ट दर्ज की। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया था। सोनू ने अपनी जमानत के लिए अर्जी कोर्ट में डाली थी, जिसे सुनवाई के बाद कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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