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Agra News: पिता की हत्या के आरोपी पुत्र को कोर्ट ने नहीं दी जमानत
Fri, 11 Aug 2023 11:30 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 11 Aug 2023 11:30 PM IST
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कासगंज। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित मोहम्मद आरिफ के न्यायालय ने पिता की हत्या के आरोपी पुत्र को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।पटियाली क्षेत्र के गांव गिरधर लालपुर निवासी। रामसिंह ने अपने पुत्र धर्म वीर को गांव में किसी के साथ गाली गलौज करने पर डांट दिया। जिससे वह नाराज हो गया। 15 जुलाई 2016 को जब उसके पिता राम सिंह दूध लेकर आए तो वह कमरे में घुस गया और कंडी बंंद कर ली।
खिड़की में से उसने उनको गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। फायर का शोर सुनकर आस पास के लोग इकट्ठा हो गए। उसके बाद उसे कमरे में बंद कर दिया। उसके चचेरे बाबा धनपाल सिंह ने अपने नाती के खिलाफ थाना पटियाली में रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी डाली। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता संदीप मिश्रा ने पैरवी करते जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने आरोपी बेटे की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
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खिड़की में से उसने उनको गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। फायर का शोर सुनकर आस पास के लोग इकट्ठा हो गए। उसके बाद उसे कमरे में बंद कर दिया। उसके चचेरे बाबा धनपाल सिंह ने अपने नाती के खिलाफ थाना पटियाली में रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी डाली। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता संदीप मिश्रा ने पैरवी करते जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने आरोपी बेटे की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
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