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Agra News: पत्नी की हत्या के आरोपी पति को कोर्ट ने नहीं दी जमानत
Thu, 23 Mar 2023 11:46 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 23 Mar 2023 11:46 PM IST
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कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने पत्नी की दहेज की खातिर हत्या करने के आरोपी पति को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
कादर चौक बदायूं निवासी फिरासत खां ने अपनी पुत्री मुस्करा की शादी लगभग 3 साल पहले शादाब निवासी बोंदर सहावर के साथ की थी, लेकिन ससुरालीजन शादी के बाद से ही दहेज की खातिर उसका उत्पीड़न करने लगे। दहेज में 5 लाख रुपये की मांग की जाने लगी। मांग पूरी न होने 27 अगस्त 2022 को उसकी फांसी लगाकर हत्या कर दी। मामले की प्राथमिकी 28 अगस्त 2022 को पति के अलावा सास फातिमा, देवर चांद मियाँ ,मुशाहिद, भूरे, शाहिद, ननद सादमा को नामजद करते हुए कोतवाली में दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। संवाद
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कादर चौक बदायूं निवासी फिरासत खां ने अपनी पुत्री मुस्करा की शादी लगभग 3 साल पहले शादाब निवासी बोंदर सहावर के साथ की थी, लेकिन ससुरालीजन शादी के बाद से ही दहेज की खातिर उसका उत्पीड़न करने लगे। दहेज में 5 लाख रुपये की मांग की जाने लगी। मांग पूरी न होने 27 अगस्त 2022 को उसकी फांसी लगाकर हत्या कर दी। मामले की प्राथमिकी 28 अगस्त 2022 को पति के अलावा सास फातिमा, देवर चांद मियाँ ,मुशाहिद, भूरे, शाहिद, ननद सादमा को नामजद करते हुए कोतवाली में दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। संवाद
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