{"_id":"64b430b8387534ab5a0d9558","slug":"court-denied-bail-to-five-gangster-accused-kasganj-news-c-175-1-sagr1032-1892-2023-07-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra News: गैंगस्टर के पांच आरोपियों को कोर्ट ने नहीं दी जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra News: गैंगस्टर के पांच आरोपियों को कोर्ट ने नहीं दी जमानत
Sun, 16 Jul 2023 11:32 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sun, 16 Jul 2023 11:32 PM IST
विज्ञापन
कासगंज। अपर सत्र न्यायाधीश घनेंद्र कुमार के न्यायालय ने अलग-अलग थानों में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के घेरे में आए 5 आरोपियों को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। सुन्नगढ़ी पुलिस ने गोकशी की वारदातों में शामिल आरोपी राशिद व अशरफ निवासी मोहल्ल खेरू गंजडुंडवारा के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई कर जेल भेज दिया। आरोपियों ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की। सहावर पुलिस ने गोकशी सहित अन्य आपराधिक वारदातों में शामिल पलुआ निवासी मोहल्ला कुरेशियान निवासी पलुआ के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई कर जेल भेज दिया। आरोपी ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की।
सहावर पुलिस ने गोकशी सहित अन्य अपराधों में शामिल तौफीक निवासी मोहल्ला कुरैशी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की। आरोपी ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की। सहावर पुलिस ने गोकशी, हत्या के प्रयास सहित अन्य आपराधिक मामलों के आरोपी पिंटू निवासी मोहल्ला कुरेशी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई कर जेल भेज दिया। आरोपी ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की। इन सभी मामलों में विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध किया। इसके बाद कोर्ट ने आरोपियों केी जमानत अर्जी खारिज कर दीं।
विज्ञापन
सहावर पुलिस ने गोकशी सहित अन्य अपराधों में शामिल तौफीक निवासी मोहल्ला कुरैशी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की। आरोपी ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की। सहावर पुलिस ने गोकशी, हत्या के प्रयास सहित अन्य आपराधिक मामलों के आरोपी पिंटू निवासी मोहल्ला कुरेशी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई कर जेल भेज दिया। आरोपी ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की। इन सभी मामलों में विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध किया। इसके बाद कोर्ट ने आरोपियों केी जमानत अर्जी खारिज कर दीं।
विज्ञापन