फिरोजाबाद: छह साल पूर्व हुए दोहरे हत्याकांड में दोषी पिता पुत्र सहित पांच को आजीवन कारावास, लगाया गया जुर्माना
जिले में छह साल पूर्व हुए दोहरे हत्याकांड में अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉस्को एक्ट प्रथम अरविंद कुमार यादव द्वितीय ने पिता पुत्र सहित पांच को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पांचों पर 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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फिरोजाबाद के थाना जसराना के कौरारा बुजुर्ग में छह वर्ष पूर्व पुरानी रंजिश के चलते हुए दोहरे हत्याकांड में पिता पुत्र सहित पांच दोषियों को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉस्को न्यायालय अरविंद कुमार यादव द्वितीय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पांचों पर 11-11 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
मामला थाना जसराना क्षेत्र के गांव कौरारा बुजुर्ग का चार मार्च 2016 दोपहर एक बजे का है। वादी सतीश कुमार निवासी कौरारा बुजुर्ग ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि उसका भाई विजय पाल व चाचा वासुदेव के घर पर बातचीत कर रहे थे। इसी बीच पुरानी रंजिश को लेकर पिंटू, पंकज पुत्रगण रामवीर, राजहंस पुत्र शैतान सिंह, मुन्नालाल पुत्र झम्मनलाल, रामवीर पुत्र हिम्मत सिंह निवासी कौरारा बुजुर्ग तथा शिवकुमार पुत्र शिवनाथ निवासी सराय शेख सिरसागंज ने उनके घर पर एक राय होकर हमला कर दिया था। विपक्षी हथियारों से लैस थे। वह जान बचाकर भागे लेकिन फायरिंग कर दी।
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रखी गई रूलिंग
फायरिंग में विजय पाल एवं वासुदेव गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार कराने को जिला अस्पताल लाए तो दोनों की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मुकदमा के दौरान पंकज की मौत हो गई थी। मामला शेषन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज एंव विशेष जज पॉस्को एक्ट न्यायालय प्रथम अरविंद कुमार यादव द्वितीय के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कमल सिंह ने हाईकोर्ट एवं सुप्रीमकोर्ट की रूलिंग को रखते हुए दोषियों को सख्त सजा दिलाने की पहल की। न्यायाधीश ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एंव गवाहों के बयान के आधार पर दोहरे हत्याकांड में दोषी पिता पुत्र सहित पांच को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।