फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   court decision five including father and son life imprisonment for double murder

फिरोजाबाद: छह साल पूर्व हुए दोहरे हत्याकांड में दोषी पिता पुत्र सहित पांच को आजीवन कारावास, लगाया गया जुर्माना

Fri, 29 Apr 2022 06:59 PM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 29 Apr 2022 06:59 PM IST
सार

जिले में छह साल पूर्व हुए दोहरे हत्याकांड में अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉस्को एक्ट प्रथम अरविंद कुमार यादव द्वितीय ने पिता पुत्र सहित पांच को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पांचों पर 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। 

विज्ञापन
court decision five including father and son life imprisonment for double murder
कोर्ट। - फोटो : amar ujala

विस्तार

फिरोजाबाद के थाना जसराना के कौरारा बुजुर्ग में छह वर्ष पूर्व पुरानी रंजिश के चलते हुए दोहरे हत्याकांड में पिता पुत्र सहित पांच दोषियों को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉस्को न्यायालय अरविंद कुमार यादव द्वितीय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पांचों पर 11-11 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। 

विज्ञापन


मामला थाना जसराना क्षेत्र के गांव कौरारा बुजुर्ग का चार मार्च 2016 दोपहर एक बजे का है। वादी सतीश कुमार निवासी कौरारा बुजुर्ग ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि उसका भाई विजय पाल व चाचा वासुदेव के घर पर बातचीत कर रहे थे। इसी बीच पुरानी रंजिश को लेकर पिंटू, पंकज पुत्रगण रामवीर, राजहंस पुत्र शैतान सिंह, मुन्नालाल पुत्र झम्मनलाल, रामवीर पुत्र हिम्मत सिंह निवासी कौरारा बुजुर्ग तथा शिवकुमार पुत्र शिवनाथ निवासी सराय शेख सिरसागंज ने उनके घर पर एक राय होकर हमला कर दिया था। विपक्षी हथियारों से लैस थे। वह जान बचाकर भागे लेकिन फायरिंग कर दी।

विज्ञापन

हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रखी गई रूलिंग 

फायरिंग में विजय पाल एवं वासुदेव गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार कराने को जिला अस्पताल लाए तो दोनों की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मुकदमा के दौरान पंकज की मौत हो गई थी। मामला शेषन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज एंव विशेष जज पॉस्को एक्ट न्यायालय प्रथम अरविंद कुमार यादव द्वितीय के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कमल सिंह ने हाईकोर्ट एवं सुप्रीमकोर्ट की रूलिंग को रखते हुए दोषियों को सख्त सजा दिलाने की पहल की। न्यायाधीश ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एंव गवाहों के बयान के आधार पर दोहरे हत्याकांड में दोषी पिता पुत्र सहित पांच को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed