फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Court cracks down on adulterants, imposes a fine of Rs 6.20 lakh

मिलावट खोरों पर कोर्ट ने कसी नकेल, लगाया 6.20 लाख रुपये का जुर्माना

Wed, 06 Oct 2021 11:51 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 06 Oct 2021 11:51 PM IST
विज्ञापन
Court cracks down on adulterants, imposes a fine of Rs 6.20 lakh
कासगंज। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अजय कुमार श्रीवास्तव ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत बिना पंजीकरण व्यापार करने एवं खाद्य पदार्थों में मिलावट के दोषी पाए जाने वाले 30 विक्रेताओं के खिलाफ फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इन सभी दोषियों पर सजा के तौर पर 6.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन

खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए चलाए गए अभियानों के दौरान बिना पंजीकरण के कारोबार करने एवं मिलावट पाए जाने के आरोपी कारोबारियों के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर कराए थे। कोर्ट ने इन वादों का निस्तारण करते हुए अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने बिना पंजीकरण के कारोबार करने वाले 11 आरोपियों एवं खाद्य पदार्थों में अपमिश्रक मिलाने, अधोमानक खाद्य पदार्थ बेचने, मिथ्या छाप खाद्य पदार्थों की बिक्री करने आदि के दोषी पाए गए 19 कारोबारियो के खिलाफ सजा के तौर पर जुुर्माना लगाने की कार्रवाई की है। सभी दोषियों से 6.20 लाख रुपये की वसूली होगी।
विज्ञापन

बिना पंजीकरण दुकान संचालन में पाए गए दोषी
पूरन यादव, सुभाष गुप्ता, सचिन, विष्णु, वाहिद पीरजादा, नवेद पीरजादा, राजवीर, मोहम्मद ताहिर, शकील अहमद।
खाद पदार्थों में मिलावट के दोषी विक्रेता
अधोमानक के दोषी- जीतू, अभिषेक मिश्रा, विपिन यादव, जुगल किशोर, शेलेंद्र कुमार, सगीर,, गोपाल, कौशल सिंह, उमेश चंद्र
अपमिश्रक के दोषी- गजराज, विपिन यादव, पुष्पेंद्र, दिनेश
मिथ्या छाप के दोषी- दीपक, इकबाल अहमद, संदीप कुमार, राघव, गजराज
नियमों का उल्लंघन- सोनू,
खाद्य पदार्थ विक्रेता बिना पंजीकरण, बिना रजिस्ट्रेशन के कारोबार न करें। मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचना अपराध है। निरीक्षण में मामला सामने आने के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कोर्ट ने 30 कारोबारियों के खिलाफ फैसला सुनकार जुर्माने की कार्रवाई की है। -नादिर अली, अभिहित अधिकारी
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed