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दहेज हत्या में पति और ससुर को उम्रकैद

Sat, 22 Jun 2019 11:09 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 22 Jun 2019 11:09 PM IST
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उम्रकैद - फोटो : FILE PHOTO
मैनपुरी। थाना कुर्रा क्षेत्र में आठ साल पहले दहेज की खातिर महिला की हत्या कर दी गई थी। एफटीसी जज तरुण कुमार सिंह ने आरोपी पति और ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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कोर्ट में सुनवाई के दौरान अनीता के पिता सहित अन्य गवाहों ने गवाही दी। इसके आधार पर पति और ससुर को दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर अनीता की जलाकर हत्या करने का दोषी पाया गया। अभियोजन की पैरवी एडीजीसी अनूप कुमार यादव, मुकुल रायजादा ने की। एफटीसी जज ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उनको 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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थाना कुर्रा के भगवतीपुर कुर्रा निवासी महेशचंद्र कठेरिया ने अपनी पुत्री अनीता की शादी वर्ष 2009 में करु पुत्र गेंदालाल निवासी तुलसीपुर थाना कुर्रा केे साथ की थी। शादी के बाद अनीता का दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न शुरू कर दिया गया। चार जुलाई 2011 की दोपहर दो बजे उसकी जलाकर हत्या कर दी गई। शव को जलाने के बाद पति और ससुर घर छोड़कर भाग गए। महेशचंद्र ने पति करु और ससुर गेंदालाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
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