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जमानतगीरों को दीवानी में मिलेगा प्रवेश
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17एमएनपी-09-दीवानी गेट पर सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी भी मास्क लगाए नजर आए
- फोटो : MAINPURI
मैनपुरी। जमानत मंजूर होने वाले बंदियों को हाईकोर्ट ने राहत दी है। बंदियों की जमानत लेने वाले जमानतगीरों को दीवानी में सत्यापन करने के बाद प्रवेश दिया जाएगा। जमानतदारों को दीवानी में प्रवेश दिए जाने से जमानत मंजूर होने वाले बंदी जेल से बाहर आ सकेंगे।
कोरोना से बचाव के लिए दीवानी में भीड़ कम करने पर हाईकोर्ट ने जोर दिया है। इसके चलते दीवानी में वादकारियों और पैरोकारों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। दीवानी पहुंचने वाले वादकारियों और पैरोकारों को दो दिन से मुख्य गेट से ही लौटाया जा रहा है। दीवानी में बंदियों के पैरोकारों के नहीं पहुंचने से उन बंदियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिनकी जमानत मंजूर हो चुकी है, लेकिन पैराकारों केे दीवानी में नहीं पहुंचने से बंदियों की जमानत के कागज अदालत में सत्यापित नहीं हो पा रहे हैं। समस्या की जानकारी होने पर हाईकोर्ट ने बंदयियों को राहत दी है। हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देश पर अब जमानतगीरों को सत्यापन के बाद दीवानी में प्रवेश दिया जाएगा।
42 बंदियों को मिलेगा लाभ
विभिन्न अपराधों में जेल में बंद 42 बंदियों को हाईकोर्ट के आदेश का लाभ मिलेगा। इन बंदियों की जमानत मंजूर हो चुकी है, लेकिन पैरोकारों को दीवानी में प्रवेश नहीं दिए जाने से इन बंदियों के जमानतगीरों द्वारा जमा किए गए कागजों का अदालत में सत्यापन नहीं हो पा रहा था। कागजों का सत्यापन होने के बाद जमानत पाने वाले बंदी जेल से बाहर आ सकेंगे।
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नहीं रुकेगी जमानत की सुनवाई
हाईकोर्ट ने जिला जज को दिए निर्देश में कहा है बंदियों की जमानत के आवेदनों पर सुनवाई नियमित रूप से की जाए। जमानत मंजूर होने के बाद बंदियों के वकीलों द्वारा पेश किए जाने वाले कागजों के सत्यापन की प्रक्रिया जारी रखी जाए।
हाईकोर्ट के आदेश का बंदियों को लाभ मिलेगा। जमानतदारों को दीवानी में प्रवेश मिलने से जमानत मंजूर होने केे बाद बंदियों को बेवजह जेल में नहीं रहना पड़ेगा।
ब्रजेंद्र सिंह यादव, सचिव बार एसोसिएशन
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कोरोना से बचाव के लिए दीवानी में भीड़ कम करने पर हाईकोर्ट ने जोर दिया है। इसके चलते दीवानी में वादकारियों और पैरोकारों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। दीवानी पहुंचने वाले वादकारियों और पैरोकारों को दो दिन से मुख्य गेट से ही लौटाया जा रहा है। दीवानी में बंदियों के पैरोकारों के नहीं पहुंचने से उन बंदियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिनकी जमानत मंजूर हो चुकी है, लेकिन पैराकारों केे दीवानी में नहीं पहुंचने से बंदियों की जमानत के कागज अदालत में सत्यापित नहीं हो पा रहे हैं। समस्या की जानकारी होने पर हाईकोर्ट ने बंदयियों को राहत दी है। हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देश पर अब जमानतगीरों को सत्यापन के बाद दीवानी में प्रवेश दिया जाएगा।
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42 बंदियों को मिलेगा लाभ
विभिन्न अपराधों में जेल में बंद 42 बंदियों को हाईकोर्ट के आदेश का लाभ मिलेगा। इन बंदियों की जमानत मंजूर हो चुकी है, लेकिन पैरोकारों को दीवानी में प्रवेश नहीं दिए जाने से इन बंदियों के जमानतगीरों द्वारा जमा किए गए कागजों का अदालत में सत्यापन नहीं हो पा रहा था। कागजों का सत्यापन होने के बाद जमानत पाने वाले बंदी जेल से बाहर आ सकेंगे।
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नहीं रुकेगी जमानत की सुनवाई
हाईकोर्ट ने जिला जज को दिए निर्देश में कहा है बंदियों की जमानत के आवेदनों पर सुनवाई नियमित रूप से की जाए। जमानत मंजूर होने के बाद बंदियों के वकीलों द्वारा पेश किए जाने वाले कागजों के सत्यापन की प्रक्रिया जारी रखी जाए।
हाईकोर्ट के आदेश का बंदियों को लाभ मिलेगा। जमानतदारों को दीवानी में प्रवेश मिलने से जमानत मंजूर होने केे बाद बंदियों को बेवजह जेल में नहीं रहना पड़ेगा।
ब्रजेंद्र सिंह यादव, सचिव बार एसोसिएशन