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Agra News: महिला के गले से सोने की चेन लूटने के दोषी को तीन साल कारावास
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आगरा। ऑटो में सवार महिला के गले से सोने की चेन लूटकर धक्का देने के आरोप में एडीजे तीन ने विकास गोयल ने तीन साल बाद थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के बोदला निवासी अफसर को तीन साल कारावास के साथ चार हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी। अन्य तीन आरोपियों की पत्रावली अदालत में लंबित है।
थाना मलपुरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार वेदपुरा धनौली निवासी ललिता पंकज ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 7 फरवरी 2023 को उन्हें अकोला से मलपुरा जाना था। सड़क पर खड़े होकर ऑटो का इंतजार करने लगीं। उस दौरान एक ऑटो आकर रुका। उसके अंदर पहले से दो महिलाएं सहित सवारियां बैठी थीं। वह भी बैठ गईं। रास्ते में पहले बैठे आरोपियों ने मिलकर उनके गले से सोने की चेन लूट ली। विरोध पर चलते ऑटो से धक्का देकर बाहर फेंक दिया। पुलिस ने घटना के बाद शाम को आरोपी नवी, अफसर, गीता और सुषमा को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से एक सोने की चेन, पांच मोबाइल व अन्य सामान बरामद किया। अदालत में पेश करने के जेल भेजा दिया था। विवेचक ने 27 मार्च 2023 को आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।
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थाना मलपुरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार वेदपुरा धनौली निवासी ललिता पंकज ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 7 फरवरी 2023 को उन्हें अकोला से मलपुरा जाना था। सड़क पर खड़े होकर ऑटो का इंतजार करने लगीं। उस दौरान एक ऑटो आकर रुका। उसके अंदर पहले से दो महिलाएं सहित सवारियां बैठी थीं। वह भी बैठ गईं। रास्ते में पहले बैठे आरोपियों ने मिलकर उनके गले से सोने की चेन लूट ली। विरोध पर चलते ऑटो से धक्का देकर बाहर फेंक दिया। पुलिस ने घटना के बाद शाम को आरोपी नवी, अफसर, गीता और सुषमा को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से एक सोने की चेन, पांच मोबाइल व अन्य सामान बरामद किया। अदालत में पेश करने के जेल भेजा दिया था। विवेचक ने 27 मार्च 2023 को आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।
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