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UP: आगरा में शिवाजी स्मारक भूमि विवाद गरमाया, न्यायालय में जमा होगा मुआवजा; हाईकोर्ट ने लगा रखा है स्टे
Thu, 28 May 2026 09:42 AM IST
Dhirendra Singh
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Thu, 28 May 2026 09:42 AM IST
सार
आगरा के मीना बाजार मैदान में प्रस्तावित शिवाजी स्मारक की भूमि पर विवाद के चलते मुआवजा राशि कोर्ट में जमा कराई जाएगी। हाईकोर्ट के स्टे और स्वामित्व विवाद के बीच प्रशासन ने अधिग्रहण प्रक्रिया जारी रखते हुए न्यायालय के आदेशों का पालन करने की बात कही है।
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कोठी मीना बाजार मैदान।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
आगरा के मीना बाजार मैदान स्थित कोठी स्थल पर प्रस्तावित शिवाजी स्मारक की भूमि का पैसा कोर्ट में जमा होगा। जिला प्रशासन भूमि अधिग्रहण के लिए नोटिस जारी कर चुका है। दावे व आपत्तियां भी आमंत्रित की गई हैं। भूमि के स्वामित्व को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है।
मौजा खतौना स्थित खसरा संख्या 560 में करीब 30 बीघा भूमि पर कोठी मीना बाजार मैदान है। मैदान के एक तरफ टीले पर कोठी है। इस कोठी स्थल पर ही शिवाजी स्मारक प्रस्तावित है। इसके लिए करीब 2,9000 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण हो रहा है। दूसरी तरफ स्वामित्व विवाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भूमि पर स्टे लगा रखा है। पूर्व में इस भूमि को लेकर सिविल कोर्ट ने राम सिंह के पक्ष में फैसला दिया था, जिसके विरोध में प्रशासन ने अपील की।
सुनवाई के बाद प्रशासन ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे, लेकिन इस बीच प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर दी है। संबंधित पक्षों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। शिवाजी स्मारक की भूमि के लिए सरकार ने करीब 10 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। महाराष्ट्र सरकार ने स्मारक को भव्य रूप देने के लिए खजाना खोलने की बात कही थी। वहीं, इस संबंध में जिलाधिकारी मनीष बंसल का कहना है कि न्यायालय के आदेश का पालन होगा। मुआवजा राशि कोर्ट में जमा कराई जाएगी।
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मौजा खतौना स्थित खसरा संख्या 560 में करीब 30 बीघा भूमि पर कोठी मीना बाजार मैदान है। मैदान के एक तरफ टीले पर कोठी है। इस कोठी स्थल पर ही शिवाजी स्मारक प्रस्तावित है। इसके लिए करीब 2,9000 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण हो रहा है। दूसरी तरफ स्वामित्व विवाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भूमि पर स्टे लगा रखा है। पूर्व में इस भूमि को लेकर सिविल कोर्ट ने राम सिंह के पक्ष में फैसला दिया था, जिसके विरोध में प्रशासन ने अपील की।
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सुनवाई के बाद प्रशासन ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे, लेकिन इस बीच प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर दी है। संबंधित पक्षों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। शिवाजी स्मारक की भूमि के लिए सरकार ने करीब 10 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। महाराष्ट्र सरकार ने स्मारक को भव्य रूप देने के लिए खजाना खोलने की बात कही थी। वहीं, इस संबंध में जिलाधिकारी मनीष बंसल का कहना है कि न्यायालय के आदेश का पालन होगा। मुआवजा राशि कोर्ट में जमा कराई जाएगी।
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