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हाईकोर्र्ट ने चित्रगुप्त कॉलेज की प्रबंध समिति का चुनाव माना वैध

Sun, 23 Oct 2022 12:05 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 23 Oct 2022 12:05 AM IST
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chitragupt inter collage, management cometee highcourt
मैनपुरी। श्री चित्रगुप्त इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति के 18 सितंबर को कराए चुनाव को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक के 29 सितंबर को जारी किए आदेश को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने नवनिर्वाचित प्रबंध समिति के पदाधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करा दिया है। शनिवार को नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने कॉलेज पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर लिया।
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शनिवार को श्री चित्रगुप्त इंटर कॉलेज की नवनिर्वाचित प्रबंध समिति के अध्यक्ष राम कुमार सक्सेना, प्रबंधक वेद प्रकाश सक्सेना अन्य पदाधिकारियों के साथ कॉलेज पहुंचे। कॉलेज के प्रधानाचार्य अनिल कुमार सिंह तथा स्टाफ द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। प्रबंधक वेद प्रकाश सक्सेना द्वारा सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत समस्त स्टाफ और प्रबंध समिति के साथ परिचय प्राप्त किया। प्रधानाचार्य ने सचिव ओम प्रकाश सक्सेना, उप सचिव श्री राकेश सक्सेना तथा नव निर्वाचित प्रबंध समिति के पदाधिकारियों अध्यक्ष श्री राम कुमार सक्सेना, उपाध्यक्ष उमेश कुमार सक्सेना, प्रबंधक वेद प्रकाश सक्सेना, उप प्रबंधक सतीश सक्सेना राजकीय ठेकेदार, कोषाध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना का माल्यार्पण कर स्वागत किया।
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29 सितंबर को चुनाव कर दिया गया था निरस्त
श्री चित्रगुप्त इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति का चुनाव 18 सितंबर को चुनाव अधिकारी विवेक कुमार और अशोक यादव की देखरेख में कराया गया था। दो दिन बाद दूसरे पक्ष ने जिला विद्यालय निरीक्षक से शिकायत की। शिकायत के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक ने जांच कराई। जांच में कोई बड़ी बात तो नहीं निकली केवल चुनाव के समय की सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल सके। जिसे देखते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ने 29 सितंबर को चुनाव निरस्त करते हुए दोबारा कराने का आदेश जारी कर दिया। जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने 17 अक्तूबर को जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश को निरस्त करते हुए चुनाव को जायज ठहराया।
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