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यूपीः आगरा में नहीं थम रहा बाल श्रम, विभाग की कार्रवाई से बड़ा 'खुलासा'

Thu, 26 Sep 2019 12:23 PM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: Abhishek Saxena Updated Thu, 26 Sep 2019 12:23 PM IST
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child labour In Agra Showrooms Department Charge Panelaty
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बाल श्रम कराने पर 19 प्रतिष्ठानों पर 1,20,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। श्रम विभाग ने बीते दिनों अभियान चलाकर 19 प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई की थी। इसमें श्रम विभाग की टीम ने बाल श्रम पकड़ा था।
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14 सिंतबर को इन मामलों को श्रम विभाग ने राष्ट्रीय लोक अदालत में दायर किया था। उपश्रमायुक्त धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 18 साल से कम आयु के किशोरों से खतरनाक कार्य कराने और 14 साल से कम आयु के बच्चों से किसी भी तरह का बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के तहत निषिद्ध है। ऐसा करते पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई होगी।
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इन प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई
माई फैशन टूए रुई की मंडी पर 25 हजार रुपये और राज मिल्क प्रोडक्ट एंड स्वीट्स राजपुर चुंगी पर 24500 रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यू राजन गारमेंट्स राजपुर चुंगी, जस्ट बाई कलेक्शन राजामंडी, जाह्नवी साड़ी न्यू आगरा, श्री राधे हार्डवेयर कारगिल पेट्रोल पंप, आनंद जनरल स्टोर खंदारी, श्याम टेरीन सेंटर राजामंडी, गुप्ता पेंट्स कारगिल पेट्रोल पंप, पूजा वाच कंपनी जौहरी बाजार, हरी टेक्स साड़ी शोरूम रामनगर और साकेत कलेक्शन शांति सिटी सेंटर खंदारी पर 4500-4500 रुपये का जुर्माना लगा है। लाइफ केयर मेडिको शास्त्रीपुरम रोड, दौलतराम लाल चंद्र भोगीपुरा शाहगंज, श्री कृष्ण डेरी किराना जनरलस्टोर कारगिल पेट्रोल पंप, दिलीप केमिकल्स रावतपाड़ा और दीपशिखा साड़ी शोरूम ट्रांस यमुना कॉलोनी पर 4-4 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगा है। संजू स्पेयर पार्ट्स टायर पंचर केंद्र शमसाबाद और अग्रवाल ट्रेडर्स न्यू मार्केट जीवनी मंडी पर तीन-तीन हजार रुपये का दंड लगा है।
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