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Agra News: विद्यालय में मारपीट के मामले में प्रधानाध्यापिका के खिलाफ हरिजन एक्ट में मामला दर्ज

Sun, 25 Dec 2022 11:03 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 25 Dec 2022 11:03 PM IST
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Case registered under Harijan Act against headmistress for beating Shiksha Mitra
कासगंज। विकासखंड सहावर के गांव बढ़ारी कलां के प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका और शिक्षामित्र के बीच हुई मारपीट के मामले में शिक्षा मित्र ने प्रधानाध्यापिका के खिलाफ हरिजन एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कराया है। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दो सदस्यीय जांच टीम में विस्तार करते हुए एक महिला खंड विकास अधिकारी को भी जोड़ा है।
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शनिवार को बढ़ारी कलां प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका वीनेश कुमारी एवं शिक्षा मित्र साधना के बीच जमकर मारपीट हुई। चप्पलें चलीं। मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। प्रधानाध्यापिका और शिक्षा मित्र ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। शिक्षा के मंदिर के प्रांगण में हुई। बीएसए के संज्ञान में मामला आया तो उन्होंने खंड शिक्षाधिकारी रविकांत पटेल एवं सचिन यादव की टीम को जांच का जिम्मा सौंपा, लेकिन मामला महिलाओं से जुड़ा होने के कारण खंड शिक्षाधिकारी प्रीती गोयल को भी जांच टीम में शामिल किया गया। अब तीन सदस्यीय जांच टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। पुलिस उपाधीक्षक दीप कुमार पंत ने बताया कि शिक्षा मित्र की तहरीर पर एससी एसटी एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
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प्रधानाध्यापिका और शिक्षा मित्र के बीच मारपीट के मामले की जांच की जा रही है। महिला खंड विकास अधिकारी को जंाच टीम में शामिल किया गया है। जांच रिपोर्ट आने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। राजीव कुमार, बीएसए।
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