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आगरा: पूर्व जिला जज के बेटे से बिल्डर ने की धोखाधड़ी, मुकदमा हुआ दर्ज

Sat, 04 Nov 2023 09:17 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला, आगरा
अमर उजाला, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Sat, 04 Nov 2023 09:17 AM IST
सार

सूर्या इंफ्राबिल्ड आई प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सहित सात नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि बिल्डर ने फ्लैट की कीमत ले ली। मगर, तय सुख सुविधाएं नहीं दीं।
 

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Builder cheated former district judge's son case registered
कोतवाली हरीपर्वत, आगरा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा के थाना हरीपर्वत में सूर्या इंफ्राबिल्ड आई प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों सहित सात के खिलाफ धोखाधड़ी व कूटरचित दस्तावेज तैयार करने की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। कन्नौज के पूर्व जिला जज के बेटे ने आरोप लगाया कि बिल्डर ने फ्लैट की कीमत ले ली। मगर, तय सुख सुविधाएं नहीं दीं।

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एचआईजी फ्लैट, बाग फरजाना निवासी अमित गुप्ता ने बताया कि पिता अभय गुप्ता कन्नौज के जिला जज के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने वर्ष 2012 में विजय नगर कालोनी स्थित सूर्या गोल्ड अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर 203 बुक कराया था। फ्लैट में मॉड्यूलर किचन तैयार कर 53 लाख में बनाकर देना था। कामन एरिया में जिम, पार्क, स्वीमिंग पूल, मंदिर की सुविधा दी जानी थी।
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9 अप्रैल 2014 को पूरी रकम लेने के बाद बिल्डर ने बैनामा कर दिया। मगर, फ्लैट में कार्य पूरे नहीं कराए। प्रमाण पत्र भी नहीं दिए। पिता ने राज्य उपभोक्ता आयोग में वाद प्रस्तुत किया। 14 दिसंबर 2020 को पिता की मौत होने पर उन्होंने पैरवी की। 8 अगस्त 2022 को आयोग ने बिल्डर के खिलाफ आदेश दिया। इसके खिलाफ बिल्डर ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में अपील की। इसी बीच बिल्डर ने फर्जी इकरारनामा कोर्ट में दाखिल कर उनके खिलाफ ही वाद प्रस्तुत कर दिया। पुलिस आयुक्त से शिकायत करने पर मुकदमा नहीं लिखा गया। इस पर उन्होंने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया।
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शुक्रवार को थाना हरीपर्वत में सूर्या इंफ्राबिल्ड आई प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक प्रमोद कुमार अग्रवाल, विनोद कुमार गुप्ता, चंदर कपूर, सुशील कुमार चौहान, प्रतीत सिंघल, जगदीश कपूर और राजेश गोयल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि साक्ष्य संकलन कर कार्रवाई की जाएगी।
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