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UP: रुपये देने के बहाने ले गए घर, फिर गोली मारकर उतारा था युवक को माैत के घाट; सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा
Thu, 26 Mar 2026 09:38 PM IST
Arun Parashar
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: Arun Parashar
Updated Thu, 26 Mar 2026 09:38 PM IST
सार
रुपये देने के बहाने सगे भाई युवक को घर ले गए। गोली मारकर युवक की हत्या कर दी। कोर्ट ने दोनों आरोपी भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है।
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कोर्ट
- फोटो : ANI
विस्तार
उधार के रुपये मांगने पर युवक की हत्या के छह साल पुराने मामले में एडीजे-12 महेंद्र कुमार ने दो सगे भाइयों को उम्र कैद और 1.50 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। घर से रुपये देने के बहाने बुलाकर 10 अक्तूबर 2019 को दोनों भाइयों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
थाना जगदीशपुरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार बिचपुरी निवासी लक्ष्मण शर्मा ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि गांव के रहने वाले दो भाइयों दीपू और केके उर्फ कृष्ण कुमार ने रुपये उधार लिए थे। मांगने पर दोनों ने कई बार झगड़ा भी किया था। 10 अक्तूबर 2019 को छोटे भाई दीपक शर्मा ने आरोपी भाइयों से तगादा किया।
आरोपी उसे रुपये देने के बहाने से अपने घर ले गए। वहां गाली-गलौज किया। विरोध पर गोली मारकर भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने घटना के छह दिन बाद आरोपी भाइयों को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेज दिया। उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 32 बोर की रिवॉल्वर और तीन कारतूस बरामद किए। विवेचक ने विवेचना कर 30 अक्तूबर 2019 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। सभी पक्षों को सुनने के बाद अब कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है।
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थाना जगदीशपुरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार बिचपुरी निवासी लक्ष्मण शर्मा ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि गांव के रहने वाले दो भाइयों दीपू और केके उर्फ कृष्ण कुमार ने रुपये उधार लिए थे। मांगने पर दोनों ने कई बार झगड़ा भी किया था। 10 अक्तूबर 2019 को छोटे भाई दीपक शर्मा ने आरोपी भाइयों से तगादा किया।
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आरोपी उसे रुपये देने के बहाने से अपने घर ले गए। वहां गाली-गलौज किया। विरोध पर गोली मारकर भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने घटना के छह दिन बाद आरोपी भाइयों को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेज दिया। उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 32 बोर की रिवॉल्वर और तीन कारतूस बरामद किए। विवेचक ने विवेचना कर 30 अक्तूबर 2019 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। सभी पक्षों को सुनने के बाद अब कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है।
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