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Agra News: हत्या के दोषी रिश्ते के भाई को आजीवन कारावास की सजा

Tue, 04 Apr 2023 12:06 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 04 Apr 2023 12:06 AM IST
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Brother of a relative convicted of murder sentenced to life imprisonment
कासगंज। अपर सत्र न्यायाधीश पंचम कृष्णलीला यादव ने हत्या के दोषी रिश्ते के भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 42 हजार का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जुर्माना अदा न करने पर सजा में अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
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सुन्नगढ़ी क्षेत्र के ग्राम नागर निवासी धीर सिंह की पत्नी कहीं चली गई। उसे शक था कि उसकी रिश्ते की बहन पिंकी को उसकी पत्नी के बारे में पूरी जानकारी है। उसने उससे पूछताछ भी की, लेकिन उसने अनभिज्ञता जाहिर की, लेकिन उसका शक फिर भी कम नहीं हुआ। उसने 8 जुुलाई 2017 को गोली मारकर पिंकी की हत्या कर दी। पिंकी के पिता सूरज पाल ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया।
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पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया तथा निशानदेही पर तमंचा बरामद कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद पत्रावली कोर्ट में पेश की। अभियोजन पक्ष की ओर मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अंकित अग्रवाल ने की। अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने धीर सिंह 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा एवं 30 हजार का जुर्माना लगाया है। आयुद्घ अधिनियम की धारा 25 के तहत 2 वर्ष की सजा व 10 हजार का जुर्माना तथा धारा 27 में 4 वर्ष की सजा व 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी सजा एक साथ चलेंगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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