फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   BJP MP Ramshankar Katheria found guilty in assault case at Torrent office in Agra

UP: इटावा से BJP सांसद रामशंकर कठेरिया को दो वर्ष की सजा, 50 हजार का जुर्माना, मारपीट और बलवा करने का मामला

Sat, 05 Aug 2023 05:07 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला, आगरा
अमर उजाला, आगरा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Sat, 05 Aug 2023 05:07 PM IST
सार

इटावा से BJP सांसद रामशंकर कठेरिया को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार का जुर्माना लगाया। मारपीट और बलवा करने का 12 साल पुराना मामला है।  

विज्ञापन
BJP MP Ramshankar Katheria found guilty in assault case at Torrent office in Agra
कोर्ट से बाहर आते BJP सांसद रामशंकर कठेरिया - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के आगरा में टोरेंट अधिकारी से मारपीट एवं बलवा करने के मामले में भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया दोषी पाए गए। कोर्ट ने उन्हें दो वर्ष कारवास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। घटना वर्ष 2011 की है। मामले में टरेंट अधिकारी की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया था। 

विज्ञापन


मामला हरीपर्वत थाना क्षेत्र के साकेत माल का है। यहां स्थित टोरेंट के सतर्कता कार्यालय (विद्युत चोरी निवारण कार्यालय) पर 16 नवंबर 2011 को पूर्व एससी-एसटी आयोग के अध्यक्ष एवं वर्तमान में इटावा से भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया पहुंचे। उनके साथ करीब 10-15 समर्थक थे। 
विज्ञापन


यह भी पढ़ेंः- UP: पानी बढ़ा तो चंबल में अठखेलियां करने लगीं डॉल्फिन, दिखे रोमांचक नजारे; सालभर में संख्या भी हुई डेढ़ गुना
विज्ञापन
विज्ञापन

 

यहां पर मैनेजर भावेश रसिकलाल शाह बिजली चोरी से सम्बंधित मामलों की सुनवाई एवं निस्तारण कर रहे थे। इसी दौरान सांसद रामशंकर कठेरिया के साथ आए समर्थकों नें भावेश रसिकलाल शाह के कार्यालय में घुसकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इससें उन्हें काफी चोटें आईं। 

भावेश की तहरीर पर सांसद एवं उनके अज्ञात समर्थकों के विरुद्ध धारा 147 एवं 323 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में हरीपर्वत थाना पुलिस ने सांसद के विरुद्ध आरोपपत्र अदालत में प्रेषित किया। मामले में गवाही एवं बहस के बाद शनिवार को फैसला सुनाया गया।

यह भी पढ़ेंः- किस पर करें भरोसा: आगरा में एयरफोर्सकर्मी को दोस्त ने ठगा, इस तरह लिए पैसे...वापस करने की बजाय दिखा रहा ठेंगा

 

मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के दौरान  पुलिस के आरोप पत्र, अधिवक्ता द्वारा पेश किए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने इटावा से सांसद रामशंकर कठेरिया को धारा 147, 323 के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने सांसद को दो वर्ष करावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार का जुर्माना लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed