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बिजली चोरी के मामले में पांच हजार का लगा जुर्माना

Fri, 30 Oct 2020 10:57 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2020 10:57 PM IST
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bijli chori
मैनपुरी। घर में चोरी से बिजली का प्रयोग करने के एक मामले में आरोपी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना स्पेशल जज विद्युत ने मामले की सुनवाई के बाद लगाया। जुर्माना जमा करने पर आरोपी को बरी कर दिया गया है।
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थाना कुर्रा के घुवासी निवासी कमलेश पर बिजली विभाग का बकाया होने पर बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिया था। जेई गिरिप्रसाद ने फरवरी 2018 में कटे हुए कनेक्शन को जोड़कर बिजली चोरी करते कमलेश को पकड़ा। जेई ने कमलेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज विद्युत की कोर्ट में हुई।
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बिजली विभाग के गवाहों ने बिजली चोरी करने की गवाही दी। बिजली विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने बिजली चोरी करने के संबंध में बिजली विभाग का पक्ष रखा। बिजली चोरी करने पर जुर्माना लगाने की दलीलों के बाद कमलेश पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना जमा करने पर उसे अदालत से बरी कर दिया गया।
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