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बैंक प्रबंधक को प्राधिकरण में क्यो किया तलब

Fri, 10 Jan 2020 11:25 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 10 Jan 2020 11:25 PM IST
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bank, court
मैनपुरी। विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश की अवहेलना करना उप्र सहकारी ग्राम विकास बैंक भोगांव के शाखा प्रबंधक को महंगा पड़ा है। आदेश की अवहेलना करने में शाखा प्रबंधक को प्राधिकरण में तलब किया गया है। मामले की सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तारीख तय की गई है।
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तहसील भोगांव के कुशलपुर बेवर निवासी मुन्नीदेवी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में शिकायत की। शिकायत में कहा उसने उप्र. सहकारी ग्राम विकास बैंक शाखा भोगांव से वर्ष 2008 में पंप सैट खरीदने के लिए जमीन को बंधक रखकर 48 हजार रुपये का लोन लिया था। उसने वर्ष 2010 में धनराशि जमा करके बैंक से जमीन का मुक्ति पत्र भी ले लिया। शाखा प्रबंधक ने उससे पूरा लोन जमा नहीं होने की बात कहकर 20 हजार रुपये ले लिए। अब उसको रुपये जमा नहीं करने पर शाखा प्रबंधक द्वारा जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शाखा प्रबंधक से नौ जनवरी तक आख्या मांगी गई। शाखा प्रबंधक ने प्राधिकरण में आख्या नहीं भेजी। प्राधिकरण सचिव सिविल जज तरन्नुम खान ने बैंक प्रबंधक की उदासीन कार्यशैली को आदेश की अवहेलना माना है। प्राधिकरण सचिव ने बैंक प्रबंधक को प्राधिकरण में मामले से जरूरी अभिलेखों सहित प्राधिकरण में तलब किया है। मामले की सुनवाई के लिए प्राधिकरण में 16 जनवरी की तारीख तय कर दी गई है।
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