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Agra News: आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की आरोपी महिला की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 17 Jan 2024 01:17 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Wed, 17 Jan 2024 01:17 AM IST
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Bail application of woman accused of inducing suicide rejected
कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने एक महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की आरोपी महिला को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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सहावर गेट निवासी मनोज गुप्ता के तीन साल से क्षेत्र की एक बस्ती निवासी महिला से आपसी संबंध चल रहे थे। उसकी पत्नी रजनी ने इसका विरोध किया। पुत्र प्रियांशु, पुत्री मुस्कान, साले कमल ने भी मनोज को कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं मानें। मनोज व महिला ने रजनी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इससे परेशान होकर महिला ने 6 दिसंबर 2023 को आत्महत्या कर लिया। पुत्र प्रियांशु ने इस मामले में पिता के साथ महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी महिला ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी डाली थी, सुनवाई के बाद जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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