Firozabad: कारतूस कांड के मुख्य आरोपी सहित पांच की जमानत अर्जी निरस्त, जानें पूरा मामला
फिरोजाबाद जिले के अंतर्गत टूंडला जंक्शन से राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) द्वारा सात सौ कारतूस पकड़े गए थे। राजकीय रेलवे पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी अमरोहा निवासी प्रतीक सक्सेना सहित पांच को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जिसकी जमानत के लिए अर्जी न्यायालय में लगाई थी।
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फिरोजाबाद जिले के टूंडला जंक्शन पर राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा बरामद 700 कारतूसों के मामले में मुख्य आरोपी सहित अभियुक्तों की जमानत अर्जी कोर्ट ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। अपर जिला जज षष्टम आजाद सिंह ने ये निर्णय दिया।
अपर जिला जज षष्टम आजाद सिंह ने अवैध कारतूसों सहित पकड़े गए पांच अभियुक्तों की जमानत अर्जी बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। राजकीय रेलवे पुलिस(जीआरपी) टूंडला ने कारतूस प्रकरण के मुख्य आरोपी अमरोहा निवासी प्रतीक सक्सेना सहित पांच को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
बता दें जीआरपी टूंडला ने पिछले दिनों अवैध कारतूस सहित जिला अमरोहा थाना हसनगंज के मोहल्ला कायस्थान निवासी प्रतीक सक्सेना, मेरठ के सराय वहलीम निवासी असलम पहलवान, प्रतापगढ़ जिले के तेजयी का पुरवा थाना महेशगंज निवासी आशीष मिश्रा, गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के शालीमार गार्डन निवासी आकिब अल्बी व थाना लाइनपार क्षेत्र के लेबर कालोनी रामलीला ग्राउंड के पास निवासी बृजेश सविता को गिरफ्तार किया था।
लगाई गई थी जमानत अर्जी
इन पांचों के द्वारा जमानत के लिए अर्जी न्यायालय में लगाई थी। सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम आजाद सिंह ने सभी की अर्जी खारिज कर दी। यह जानकारी शासन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि प्रतीक सक्सेना मुख्य आरोपी है। न्यायालय का मानना है एक वर्ष में ढाई लाख कारतूस खरीद कर अवैध रूप से संगठित रूप से अन्य अपराधियों को बेचना अत्यंत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।