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अस्थि विसर्जन के लिए डीएम ने जारी की गाइडलाइन
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कासगंज। तीर्थनगरी सोरों में अस्थि विसर्जन की अनुमति राज्य सरकार के जारी करने के बाद डीएम सीपी सिंह एवं एसपी सुशील घुले ने बैठक करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सोरों नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को जिम्मेदारी देते हुए कहा कि मेला ग्राउंड में कैंप लगाकर अस्थि विसर्जन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का एवं उनके वाहनों का ब्यौरा अंकित किया जाएगा। आगमन और प्रस्थान का समय भी होगा।
हरिपदी के घाट पर सामाजिक दूरी के अनुसार गोले बनाए जाएंगे। श्रद्धालुओं के रात्रि प्रवास की अनुमति नहीं होगी। श्रद्धालु हरिपदी घाट के अलावा अन्य स्थानों पर नहीं घूम संकेंगे। मेडिकल कैंप में हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। इसका ब्यौरा भी अंकित किया जाएगा।
चार चार घंटे के अंतराल पर हरिपदी के घाट व मेलाग्राउंड को सैनिटाइज कराया जाएगा। मेला ग्राउंड में कूड़ेदान रखे जाएंगे इनकी दो बार सफाई होगी। श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था आवश्यक है। एसपी ने कहा कि धार्मिक स्थल पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी कोतवाली पुलिस की होगी।
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पुरोहित भी रखेंगे ब्यौरा
तीर्थपुरोहित अपने यहां आने वाले यजमानों का पूरा ब्यौरा रखेंगे। इसमें ई-पास का विवरण भी अंकित होगा। यजमानों की सूचना नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को दी जाएगी। सभी मास्क और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। अस्थि विसर्जन के अलावा अन्य किसी तरह का अनुष्ठान में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
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हरिपदी के घाट पर सामाजिक दूरी के अनुसार गोले बनाए जाएंगे। श्रद्धालुओं के रात्रि प्रवास की अनुमति नहीं होगी। श्रद्धालु हरिपदी घाट के अलावा अन्य स्थानों पर नहीं घूम संकेंगे। मेडिकल कैंप में हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। इसका ब्यौरा भी अंकित किया जाएगा।
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चार चार घंटे के अंतराल पर हरिपदी के घाट व मेलाग्राउंड को सैनिटाइज कराया जाएगा। मेला ग्राउंड में कूड़ेदान रखे जाएंगे इनकी दो बार सफाई होगी। श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था आवश्यक है। एसपी ने कहा कि धार्मिक स्थल पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी कोतवाली पुलिस की होगी।
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पुरोहित भी रखेंगे ब्यौरा
तीर्थपुरोहित अपने यहां आने वाले यजमानों का पूरा ब्यौरा रखेंगे। इसमें ई-पास का विवरण भी अंकित होगा। यजमानों की सूचना नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को दी जाएगी। सभी मास्क और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। अस्थि विसर्जन के अलावा अन्य किसी तरह का अनुष्ठान में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।