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Agra News: गुरुद्वारा गुरु का ताल के पास जलाशय और टंकी निर्माण को नहीं मिली मंजूरी
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आगरा। गुरुद्वारा गुरु का ताल के पास गंगाजल परियोजना के तहत बनाए जाने वाले भूमिगत जलाशय और पानी की टंकी के निर्माण को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने मंजूरी नहीं दी है। दिल्ली में हुई प्राधिकरण की बैठक में यह प्रस्ताव जलनिगम ने रखा था लेकिन गुरु का ताल स्मारक के 100 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में होने के कारण मंजूरी नहीं मिली। प्राधिकरण ने जलनिगम को अन्य स्थान जमीन तलाशने के निर्देश दिए।
उप्र जल निगम (नगरीय) की गंगाजल परियोजना के तहत गुरुद्वारा गुरु का ताल के पीछे रॉयल एनफील्ड शोरूम रोड पर खसरा संख्या 630 एवं 544/3 की जमीन पर भूमिगत जलाशय और पानी की टंकी का निर्माण किया जाना था। यह जमीन जलनिगम को निर्माण के लिए आवंटित की गई थी। यह जमीन एएसआई संरक्षित स्मारक गुरु का ताल के 100 मीटर दायरे में आ गई है।
राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के निदेशक ने बैठक में कहा कि प्रस्तावित स्थल संरक्षित स्मारक के नियमों के दायरे में आता है। निर्माण के लिए दूसरी भूमि तलाशी जाए। इस जलाशय और पानी की टंकी के निर्माण से महर्षिपुरम, बाईंपुर, गैलाना, गुरुद्वारा के पीछे की दर्जनभर कॉलोनियों के घरों तक गंगाजल पहुंचाया जाना था।
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गंगाजल योजना के तहत हमें जलाशय और टंकी निर्माण के लिए 25×60 मीटर क्षेत्रफल की जमीन चाहिए। नगर निगम को फैसले की जानकारी देते हुए हुए वैकल्पिक जमीन मांगी है। एक पार्क की जमीन बताई गई है लेकिन वहां से मुश्किल आएगी। अन्य स्थान पर जमीन देने का अनुरोध किया है।
गौरव चौधरी, प्रोजेक्ट मैनेजर, जलनिगम, शहरी
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उप्र जल निगम (नगरीय) की गंगाजल परियोजना के तहत गुरुद्वारा गुरु का ताल के पीछे रॉयल एनफील्ड शोरूम रोड पर खसरा संख्या 630 एवं 544/3 की जमीन पर भूमिगत जलाशय और पानी की टंकी का निर्माण किया जाना था। यह जमीन जलनिगम को निर्माण के लिए आवंटित की गई थी। यह जमीन एएसआई संरक्षित स्मारक गुरु का ताल के 100 मीटर दायरे में आ गई है।
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राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के निदेशक ने बैठक में कहा कि प्रस्तावित स्थल संरक्षित स्मारक के नियमों के दायरे में आता है। निर्माण के लिए दूसरी भूमि तलाशी जाए। इस जलाशय और पानी की टंकी के निर्माण से महर्षिपुरम, बाईंपुर, गैलाना, गुरुद्वारा के पीछे की दर्जनभर कॉलोनियों के घरों तक गंगाजल पहुंचाया जाना था।
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गंगाजल योजना के तहत हमें जलाशय और टंकी निर्माण के लिए 25×60 मीटर क्षेत्रफल की जमीन चाहिए। नगर निगम को फैसले की जानकारी देते हुए हुए वैकल्पिक जमीन मांगी है। एक पार्क की जमीन बताई गई है लेकिन वहां से मुश्किल आएगी। अन्य स्थान पर जमीन देने का अनुरोध किया है।
गौरव चौधरी, प्रोजेक्ट मैनेजर, जलनिगम, शहरी